कौटिलीय अर्थशास्त्रम् (सटीक - डॉ. वाचस्पति गैरोला)
Kautiliya Arthashastra with Hindi Commentary by Gairola
आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) / डॉ. वाचस्पति गैरोला द्वारा
प्र० १२१ : अ० १६ ] अधीनस्थ राजाओं से व्यवहार ५३३
(१) सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धानामन्यतमोपग्रहेण कोशदण्डभूमि- दाययाचनमिति भेदमाचरेत् । प्रकाशकूटतूष्णींयुद्धदुर्गलम्भोपायैरमित्रप्रग्र- हणमिति दण्डमाचरेत् ।
(२) एवमुत्साहवतो दण्डोपकारिणः स्थापयेत्, स्वप्रभाववतः कोशोप- कारिणः, प्रज्ञावतो भूम्युपकारिणः ।
(३) तेषां पण्यपत्तनग्रामखनिसञ्जातेन रत्नसारफल्गुकुप्येन द्रव्य- हस्तिवनव्रजसमुत्थेन यानवाहनेन वा यद्वहुश उपकरोति तच्चित्रभोगं, यद्दण्डेन कोशेन वा महदुपकरोति तन्महाभोगं, यद्दण्डकोशभूमीरुपकरोति तत्सर्वभोगम् ।
( १ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह सामन्त, आटविक, शत्रु राजा का सम्बन्धी, नजरबन्द शत्रु राजा का पुत्र आदि, इनमें से किसी एक को अपने वश में करके उसके द्वारा कोष, सेना, भूमि और दायभाग की याचना करवा कर बलवान् राजा एवं उसके सामन्त आदि के बीच भेद डाल देना चाहिए अर्थात् इन योजनाओं द्वारा भेदरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रकार प्रकाशयुद्ध ( देश-काल की सूचना देकर किया जाने वाला युद्ध ), कूटयुद्ध ( देश-काल की सूचना दिये बिना या गलत सूचना देकर किया जाने वाला युद्ध ) और तूष्णीयुद्ध ( छिपे तौर पर गूढपुरुषों द्वारा शत्रु को मरवा देना ), इन तीन प्रकार के युद्धों द्वारा, तथा दुर्गलम्भोपाय प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा शत्रु को वश में करना चाहिए—यही दण्डरूप उपाय के प्रयोग का तरीका है ।
( २ ) इस प्रकार के उपायों द्वारा अपने अधीन हुए उत्साही एवं सेना का उपकार करने वाले राजाओं को सैनिक कार्यों पर नियुक्त किया जाय । इसी प्रकार कोषसंपन्न व्यक्तियों को कोष संबंधी कार्यों पर और सुयोग्य मन्त्रशक्ति सम्पन्न व्यक्तियों को भूमि सम्बन्धी कार्यों पर नियुक्त किया जाय, जो कि उनकी यथोचित व्यवस्था कर सकें ।
( ३ ) अधीनस्थ मित्र राजाओं में से जो राजा बाजारों, नगरों, गांवों, खदानों से उत्पादित रत्न एवं चंदन आदि पदार्थ, शंख आदि फल्गु पदार्थ तथा वस्त्र आदि द्रव्यों को देकर, अथवा लकड़ियों-हाथियों के जंगल, गाय, रथ; हाथी आदि को देकर विजिगीषु राजा का अत्यन्त उपकार करता है वह मित्र, चित्रभोग कहा जाता है । जो मित्र राजा सेना और कोष के द्वारा विजिगीषु का महान् उपकार करता है वह महाभोग कहलाता है । जो मित्र राजा सेना, कोष और भूमि आदि के द्वारा विजि-गीषु का सर्वांगीण उपकार करता है उसको सर्वभोग कहते हैं ।
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(१) यदमित्रमेकतः प्रतिकरोति तदेकतोभोगि। यदमित्रमासारं चापकरोति तदुभयतोभोगि। यदमित्रासारप्रतिवेशाटविकान् सर्वतः प्रतिकरोति तत्सर्वतोभोगि। (२) पाष्णिग्राहश्चाटविकः शत्रुमुख्यः शत्रुर्वाद भूमिदानसाध्यः कश्चिदासाद्येत, निर्गुणया भूम्यैनमुपग्राहयेत्, अप्रतिसम्बद्धया दुर्गस्थम्, निरुपजीव्ययाटविकम्, प्रत्यादेयया तत्कुलीनम्, शत्रोरुपच्छिन्नया शत्रोरुपरुद्धम्, नित्यामित्रया श्रेणीबलम्, बलवत्सामन्तया संहतबलम्, उभाभ्यां युद्धे प्रतिलोमम्, अलब्धव्यायामयतोत्साहिनम्, शून्ययारिपक्षीयम्, कर्काशितयापवाहितम्, महाक्षयव्ययनिवेशया गतप्रत्यागतम्, अनुपाश्रयया प्रत्यपसृतम्, परेणानधिवास्यया स्वयमेव भर्तारमुपग्राहयेत्।
( १ ) अनर्थ का निवारण करके उपकार करने वाले मित्र-राजाओं में से जो राजा एक ही शत्रु का प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह एकतोभोगी, जो मित्रराजा शत्रु और शत्रुमित्र ( आसार ), इन दोनों का प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह उभयतोभोगी, और जो मित्रराजा शत्रु, शत्रु-मित्र, पड़ोसी शत्रुराजा ( प्रतिवेशी ) तथा आटविक आदि सबका प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह सर्वतोभोगी कहा जाता है।
( २ ) यदि पाष्णिग्राह, आटविक, शत्रु की अमात्य प्रकृति अथवा स्वयं शत्रु राजा ही भूमि देने पर अधीनता स्वीकार कर ले तो गुणरहित ( ऊसर ) भूमि देकर ही उसे अपने अधीन किया जाय। यदि पाष्णिग्राह आदि दुर्ग में रहते हों तो उन्हें ऐसी भूमि दी जाय, जिसका दुर्ग से कोई संबंध न हो। आटविक को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें कृषि आदि न हो सके। शत्रुकुल के व्यक्तियों को ऐसी भूमि दी जाय, जिसका किसी समय अपहरण किया जा सके। नजरबंद शत्रु के पुत्र आदि को ऐसी भूमि दी जाय, जिसको शत्रु से छीना गया हो। श्रेणीबल ( नेतारहित सेना ) को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें नित्य ही उपद्रव होते हों। संहतबल ( नेतासहित सेना ) को ऐसी भूमि दी जाय, जिसका सामन्त अत्यधिक बलवान् हो। कूट युद्ध करने वाले शत्रु को ऐसी भूमि दी जाय, जहाँ सदा ही उपद्रव होते हैं, तथा जिसका सामन्त भी अधिक बलवान् हो। उत्साही शत्रु को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें सेना की कवायद के लिए स्थान न हो। शत्रुपक्ष के किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि दी जाय, जो कि किसी काम की न ( शून्य ) हो। सन्धि करके फिर तोड़ देने वाले राजा को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें सदैव शत्रु सेना एवं आटविक के उपद्रव होते हों। एक बार शत्रु से मिलकर जो फिर अपने से मिलना चाहे उसको ऐसी भूमि दी जाय, जिसको बसने योग्य बनाने के लिए अत्यधिक पुरुषों का क्षय एवं धन का व्यय करना पड़े।
प्र० १२१ : अ० १६ ] अधीनस्थ राजाओं से व्यवहार ५३५
(१) तेषां महोपकारं निर्विकारं चानुवर्तेत् । प्रतिलोममुपांशुना साधयेत् । उपकारिणमुपकारशक्त्या तोषयेत् । प्रयासतश्चार्थमानौ कुर्यात् । व्यसनेषु चानुग्रहम् । स्वयमागतानां यथेष्टदर्शनं प्रतिविधानं च कुर्यात् । परिभवोपघातकुत्सातिवादांश्चैषु न प्रयुञ्जीत । दत्त्वा चाभयं पितेवानुगृह्णीयात् । यश्चास्यापकुर्यात्तद्दोषमभिविख्याप्य प्रकाशमेनं घातयेत् । परोद्वेगकारणाद्वा दाण्डकर्मिकवच्चेष्टेत । न च हतस्य भूमिद्रव्यपुत्रदारानभिमन्येत । कुल्यानप्यस्य स्वेषु पात्रेषु स्थापयेत् । कर्मणि मृतस्य पुत्रं राज्ये स्थापयेत् ।
शत्रु के डर से अपने देश में शरण पाये पुरुष को ऐसी भूमि देकर वश में करना चाहिए, जो कि दुर्ग आदि से रहित हो । और जिस भूमि में उसके असली मालिक की सेवा में कोई नहीं टिक सकता उस भूमि को उसके असली मालिक को लौटाकर उसे वश में किया जाय ।
(१) अपने अधीनस्थ राजाओं में से जो राजा विजेता का महान् उपकार करता हो तथा उसकी ओर से अपने मन में कोई कलुष न रखता हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार रखा जाय जिससे उसको किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे । किन्तु जो विरुद्ध आचरण करे उसे उपांशुदंड से सीधा किया जाय, क्योंकि प्रकट दण्ड से अन्य वशीभूत राजाओं में उद्वेग फैलने की सम्भावना रहती है । अपना उपकार करने वाले प्रत्येक राजा को सदैव सन्तुष्ट रखा जाय और श्रम-सहयोग के अनुसार उसको यथोचित धन-सत्कार दिया जाय । उसके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आ पड़े तो सान्त्वना, सहानुभूति से सदैव उस पर अनुग्रह रखा जाय । यदि ऐसे शुभचिन्तक राजा बिना बुलाये ही अपने राज्य में आ जाँय तो उनके साथ अच्छी तरह प्रेमपूर्वक मिला जाय । किन्तु उनकी ओर से किसी भी प्रकार की बुराई की आशंका हो तो उनसे अपनी रक्षा करने के लिए हर समय सतर्क रहा जाय । इस प्रकार के अधीनस्थ राजाओं के सम्बन्ध में तिरस्कार, कटुवाक्य, निन्दा या अति स्तुति आदि का प्रयोग कभी न किया जाय । अभयदान देकर उन पर पिता के समान अनुग्रह करता जाय । किन्तु उनमें जो भी विजेता का अपकार करे, उसके उस अपराध को सर्वत्र प्रचारित कराके प्रकट रूप में उसका वध करवा दिया जाय । यदि इस बात का भय हो कि प्रकट-दण्ड देने से दूसरे अधीनस्थ राजा भड़क उठेंगे तो दाण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से उसका प्रतीकार किया जाय । अर्थात् उसको उपांशुदंड दिया जाय । किन्तु इस प्रकार से दण्डित राजा की भूमि, द्रव्य, पुत्र, स्त्री आदि का अपहरण न किया जाय । बल्कि उन सबको तथा उनके दूसरे सम्बन्धियों को भी यथोचित नौकरियों पर नियुक्त किया जाय । यदि किसी राजा को वश में करते समय युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाय तो उसके पुत्र को राजा बनाया जाय ।
५३६ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातवां अधिकरण
५३६ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातवां अधिकरण
(१) एवमस्य दण्डोपनताः पुत्रपौत्राननुवर्तन्ते ।
(२) यस्तूपनतान् हत्वा बद्ध्वा वा भूमिद्रव्यपुत्रदारानभिमन्येत, तस्योद्विग्नं मण्डलमभावायोत्तिष्ठते । ये चास्यामात्याः स्वभूमिष्वायत्तास्ते चास्योद्विग्ना मण्डलमाश्रयन्ते । स्वयं वा राज्यं, प्राणान् वास्याभिमन्यन्ते ।
(३)
स्वभूमिषु च राजानस्तस्मात्साम्नानुपालिताः ।
भवन्त्यनुगुणा राज्ञः पुत्रपौत्रानुवर्तिनः ॥
इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे दण्डोपनायिवृत्तं नाम षोडशोऽध्यायः,
आदितस्त्रयोदशोत्तरशततमः ।
—: ० :—
( १ ) विजिगीषु राजा के इस प्रकार के सदाचरण से न केवल दण्डोपनत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि उसके पुत्र और पौत्र आदि के भी अनुगामी बन जाते हैं ।
( २ ) इसके विपरीत जो विजिगीषु राजा दण्डोपनत राजाओं को मार कर या उनको कैद में डाल कर उनके द्रव्य, स्त्री, पुत्र भूमि आदि का अपहरण करता है उससे कुपित हुआ सारा राज-मण्डल उसका विध्वंस करने के लिए तैयार हो जाता है । ऐसे विजिगीषु के अमात्य आदि उच्चाधिकारी उससे कुपित होकर बदला लेने की भावना से राज-मण्डल में जा मिलते हैं, अथवा स्वयं ही उसके राज्य या प्राणों पर अधिकार कर लेते हैं ।
( ३ ) इसलिए जो राजा अपनी-अपनी भूमि में रहकर राज्य का उपभोग करते रहते हैं, और जो विजिगीषु साम उपाय के द्वारा ही उनकी रक्षा करता है, वे उसके अनुकूल बने रहते हैं और उसके पुत्र-पौत्र आदि के भी अनुगामी बने रहते हैं ।
षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में दण्डोपनायिवृत्त नामक
सोलहवां अध्याय समाप्त ।
—:०:—
प्रकरण १२२-१२३
अध्याय १७
सन्धिकर्म, सन्धिमोक्षश्च
(१) शमः सन्धिः समाधिरित्येकोऽर्थः । राज्ञां विश्वासोपगमः शमः सन्धिः समाधिरिति ।
(२) सत्यं शपथो वा चलः सन्धिः । प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा स्थावरः । इत्याचार्याः ।
(३) नेति कौटिल्यः । सत्यं शपथो वा परत्रेह च स्थावरः सन्धिः, इहार्थ एव प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा बलापेक्षः ।
(४) 'संहिताः स्मः' इति सत्यसन्धाः पूर्वे राजानः सत्येन सन्दधिरे ।
(५) तस्यातिक्रमे शपथेन अग्न्युदकसीताप्राकारलोष्टहस्तिस्कन्धाश्वपृष्ठरथोपस्थशस्त्ररत्नबीजगन्धरससुवर्णहिरण्यान्यालेभिरे—हन्युरेतानि त्यजेयुश्चैनं यः शपथमतिक्रामेदिति ।
संधिकर्म और संधिमोक्ष
( १ ) 'शम', 'संधि' और 'समाधि' ये तीनों शब्द समानार्थक हैं। वह इसलिए कि इन तीनों के कारण ही राजाओं में परस्पर दृढ़ विश्वास की स्थापना होती है ।
( २ ) पूर्वाचार्यों का मत है कि 'जो सन्धि सत्य की शपथ लेकर की जाती है वह स्थायी नहीं होती है और जो सन्धि जामिन ( प्रतिभू ) रखकर अथवा राजपुत्र को बंधक ( प्रतिग्रह ) रखकर की जाती है वह स्थायी होती है।'
( ३ ) परन्तु कौटिल्य इस मन्तव्य को नहीं मानता है। उसका कहना है कि 'जो सन्धि सत्यनिष्ठ होकर और शपथपूर्वक की जाती है वह परम विश्वसनीय तथा स्थायी होती है, क्योंकि ऐसी सन्धि तोड़ने वालों को यह भय बना रहता है कि परलोक में नरक तथा इस लोक में बदनामी होगी। इसके विपरीत जो सन्धि जामिन ( प्रतिभू ) और बंधक ( प्रतिग्रह ) रखकर की जाती है उसको तोड़ने पर इसी लोक में थोड़ा-बहुत अनर्थ होता है, परलोक का नहीं। इसलिए उसको तोड़ने का भय बना रहता है। इसके अतिरिक्त यह सन्धि तभी निभायी जा सकती है, जब प्रतिभू बलवान् तथा प्रतिग्रह अपने दाता का प्रेमपात्र हो ।
( ४ ) प्राचीन सत्यवादी राजा लोग 'हम सन्धि करते हैं' मौखिक रूप से इतनी मात्र बात कहकर दृढ़ सन्धि किया करते थे ।
( ५ ) सच्चाई का अतिक्रमण करने पर वे लोग अग्नि, जल, भूमि, मकान, हाथी का कंधा, घोड़े की पीठ, रथ में बैठने की जगह, हथियार, रत्न, धान्य के
५३८ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातवां अधिकरण
५३८ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातवां अधिकरण
(१) शपथातिक्रमे महतां तपस्विनां मुख्यानां वा प्रातिभाव्यबन्धः प्रतिभूः । तस्मिन् यः परावग्रहसमर्थान् प्रतिभुवो गृह्णाति, सोऽतिसन्धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते ।
(२) बन्धुमुख्यप्रग्रहः प्रतिग्रहः । तस्मिन् यो दूष्यामात्यं दूष्यापत्यं वा ददाति सोऽतिसन्धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते । प्रतिग्रहग्रहणविश्वस्तस्य हि परश्छिद्रेषु निरपेक्षः प्रहरति ।
(३) अपत्यसमाधौ तु । कन्यापुत्रदाने ददत्तु कन्यामतिसन्धत्ते । कन्या ह्यदायादा परेषामेवार्थाय क्लेशाय च । विपरीतः पुत्रः ।
(४) पुत्रयोरपि जात्यं प्राज्ञं शूरं कृतास्त्रमेकपुत्रं वा ददाति, सोऽतिसन्धीयते । विपरीतोऽतिसन्धत्ते । जात्यादजात्यो हि लुप्तदायादसन्तानत्वा-
बीज, चन्दन, घी, सुवर्ण और हिरण्य आदि वस्तुओं को स्पर्श करते हुए 'ये चीजें उस व्यक्ति को नष्ट कर दें, जो इस प्रतिज्ञा का अतिक्रमण करेगा' इस प्रकार शपथ लेकर सन्धि कर लेते थे ।
(१) शपथ का अतिक्रमण कर देने पर बड़े-बड़े तपस्वियों या ग्राममुख्यों को प्रतिभू बनाकर सन्धि करनी चाहिये, क्योंकि किसी भी सन्धि को बनाए रखने का दायित्व इन्हीं लोगों पर निर्भर होता है । प्रतिभू बना कर सन्धि करने वाले राजाओं में वही राजा विशेष लाभ में रहता है, जो प्रतिज्ञा या सन्धि तोड़ने वाले शत्रुओं को दमन करने में समर्थ व्यक्तियों को अपना प्रतिभू बनाता है । और दूसरा राजा अपने शत्रु से निश्चित ही धोखा खाता है ।
(२) किसी दूसरे से, मौखिक प्रतिज्ञा को बनाये रखने के लिए, उस व्यक्ति के भाई, बन्धु या मुख्य पुरुष को लेना प्रतिग्रह कहलाता है । इस प्रकार प्रतिग्रह के द्वारा सन्धि करने वाले राजाओं में वही राजा विशेष लाभ में रहता है, जो अपने राजद्रोही अमात्य या राजद्रोही पुत्र को सन्धि में देता है और दूसरा राजा ऐसी दशा में निश्चित ही धोखा खाता है । क्योंकि लेने वाला तो यह समझता है कि मेरे पास इसके अमात्य आदि हैं । वह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता । किन्तु देने वाला, लेने वाले की दुर्बलताओं को पकड़ते ही अपने प्रतिग्रहों की अपेक्षा न करता हुआ तत्काल हमला बोल देता है ।
(३) पुत्र आदि को देकर सन्धि करने वाले राजाओं में वही राजा लाभ में रहता है, जो कि पुत्र और कन्या को दिये जाने के विकल्प में कन्या को भेज देता है, क्योंकि कन्या दाय की अधिकारिणी नहीं होती तथा दूसरों के उपभोग्य होती है, पिता के लिए क्लेश का ही कारण होती है, किन्तु पुत्र दायभागी होता है और पिता के क्लेशों को दूर करने वाला भी ।
(४) पुत्रों को देकर संधि करने वाले राजाओं में वह राजा अवश्य ही धोखा खाता है, जो कि अपने कुलीन, बुद्धिमान्, शूर, अस्त्र-शस्त्रज्ञ अथवा इकलौते पुत्र को
प्र० १२२-१२३ : अ० १७ ] सन्धिकर्म और सन्धिमोक्ष ५३९
दाधातुं श्रेयान् । प्राज्ञादप्राज्ञो मन्त्रशक्तिलोपात् । शूरादशूर उत्साहशक्ति-
लोपात् । कृतास्त्रदकृतास्त्रः प्रहर्त्तव्यसम्पल्लोपात् । एकपुत्रादनेकपुत्रो
निरपेक्षत्वात् ।
(१) जात्यप्राज्ञयोर्जात्यमप्राज्ञमैश्वर्यप्रकृतिरनुवर्तते । प्राज्ञमजात्यं
मन्त्राधिकारः । मन्त्राधिकारेऽपि वृद्धसंयोगाज्जात्यकः प्राज्ञमतिसन्धत्ते ।
(२) प्राज्ञशूरयोः प्राज्ञमशूरं मतिकर्मणां योगोऽनुवर्तते । शूरमप्राज्ञं
विक्रमाधिकारः । विक्रमाधिकारेऽपि हस्तिनमिव लुब्धकः प्राज्ञः शूरमति-
सन्धत्ते ।
(३) शूरकृतास्त्रयोः शूरमकृतास्त्रं विक्रमव्यवसायोऽनुवर्तते । कृतास्त्र-
मशूरं लक्षलम्भाधिकारः । लक्षलम्भाधिकारेऽपि स्थैर्यप्रतिपत्त्यसम्मोषैः
शूरः कृतास्त्रमतिसन्धत्ते ।
देता है। इसके विपरीत गुण वाले पुत्र को देने वाला राजा लाभ में रहता है। इसलिए समान जातीय पुत्र की अपेक्षा असमानजातीय पुत्र को देना ही अच्छा है, क्योंकि उसकी संतति दायभाग की अधिकारिणी होती है। बुद्धिमान् पुत्र की अपेक्षा बुद्धिहीन पुत्र देना इसलिए अच्छा होता है कि उसमें विवेक-विचार का महत्त्व नहीं होता है। इसलिए शत्रु को वह कोई उपयोगी सुझाव नहीं दे पाता है। शूर पुत्र की अपेक्षा भीरु पुत्र को देना इसलिए श्रेयस्कर है कि उसमें उत्साह नहीं होता है। वह न तो अपना लाभ कर सकता है और न शत्रु की हानि ही। शस्त्रज्ञ चतुर पुत्र की अपेक्षा इससे विपरीत पुत्र को देना इसलिए उचित है कि वह आक्रमण नहीं कर पाता है। इकलौते पुत्र की जगह अनेक पुत्रों में से एक को दे देना इसलिए ठीक है कि उसके बिना भी कार्य चल जाता है।
(१) कुलीन (जात्य) और बुद्धिमान् पुत्रों में से जो पुत्र जात्य, किन्तु बुद्धिहीन होता है, राजसंपति स्वभावतः उसका अनुगमन करती है। और जो पुत्र असमानजातीय किन्तु, बुद्धिमान् होता है, मंत्रशक्ति स्वभावतः उसका अनुगमन करती है। इन दोनों पुत्रों में से मंत्रशक्ति संपन्न होने पर भी अकुलीन प्राज्ञ की अपेक्षा कुलीन अप्राज्ञ ही श्रेष्ठ है; क्योंकि राज्याधिकारी होने पर वह अपने वृद्ध, अनुभवी, एवं बुद्धिमान् पुरुषों की नियुक्ति कर अपनी कमी को पूरी कर लेता है।
(२) इसी प्रकार बुद्धिमान् और शूर पुत्रों में से बुद्धिमान्, किन्तु शूरतारहित पुत्र का, बुद्धिमत्तापूर्वक किये गये कार्य अनुगमन करते हैं। बुद्धिहीन, किन्तु शूर पुत्र पराक्रम के कार्यों को कर सकता है। इन दोनों पुत्रों में से शूर; किन्तु बुद्धिहीन पुत्र के पराक्रमी होने पर भी, उसकी अपेक्षा, पराक्रमहीन बुद्धिमान् पुत्र ही श्रेष्ठ है। जैसे एक बुद्धिमान् शिकारी शक्तिशाली हाथी को अपने वश में कर लेता है वैसे ही बुद्धिमान् पुत्र अपने बुद्धिबल से शूर को भी अपने वश में कर सकता है।
(३) शूर और कृतास्त्र (शस्त्रास्त्रनिपुण) पुत्रों में शस्त्रास्त्र शून्य, किन्तु
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(१) बह्वेकपुत्रयोर्बहुपुत्र एकं दत्त्वा शेषवृत्तितस्तब्धः सन्धिमतिक्रामति नेतरः। (२) पुत्रसर्वस्वदाने सन्धिश्चेत्पुत्रफलतो विशेषः। समफलयोः शक्तप्रजननतो विशेषः। शक्तप्रजननयोरप्युपस्थितप्रजननतो विशेषः। (३) शक्तिमत्येकपुत्रे तु लुप्तपुत्रोत्पत्तिरात्मानमादध्यात्, न चैकपुत्रमिति। (४) अभ्युच्चीयमानः समाधिमोक्षं कारयेत्। (५) कुमारासन्नाः सत्रिणः कारुशिल्पिव्यञ्जनाः कर्माणि कुर्वाणाः सुरुङ्गया रात्रावुपखानयित्वा कुमारमपहरेयुः। नटनर्तकगायनवादकवाग्जीवनकुशीलवप्लवकसौभिका वा पूर्वप्रणिहिताः परमुपतिष्ठेरन्। ते कुमारं
शूरपुत्र केवल पराक्रम के कार्यों को ही कर सकता है। शूरतारहित, किन्तु शस्त्रास्त्र-निपुण पुत्र अपने लक्ष्य को अच्छी तरह भेदन करने की क्षमता रखता है। इन दोनों में से लक्ष्य को ठीक भेदन करने वाले पराक्रमहीन पुत्र की अपेक्षा पराक्रमी पुत्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपनी सतर्कबुद्धि से वह कृतास्त्र को भी अपने वश में कर लेता है।
( १ ) एक पुत्र और अनेक पुत्रों में से अनेक पुत्रों का होना अच्छा है, क्योंकि एक पुत्र को संधि में दिये जाने पर भी बाकी पुत्रों के द्वारा राजा यथावसर संधि को भी तोड़ सकता है; किन्तु जिसका एक ही पुत्र है वह ऐसा नहीं कर सकता है।
( २ ) यदि संधि करने वाले दोनों राजाओं का एक-एक ही पुत्र हो और उनके देने पर ही संधि दृढ़ होती हो तो; उन दोनों में से वही अधिक लाभ में रहता है, जिसके पुत्र का भी पुत्र हो गया हो; क्योंकि पुत्र के अभाव में पौत्र भी सिंहासन पर बैठ सकता है। यदि संधि करने वाले दोनों राजाओं के पुत्र-पौत्र हों तो उनमें से वही अधिक लाभ में है, जिसका पुत्र अभी युवा है। यदि दोनों के पुत्र युवा हों, तो उनमें से उसी को ही अधिक लाभ है, जिसका पुत्र निकट भविष्य में बच्चा पैदा करने की स्थिति में है। निष्कर्ष यह है यथाशक्ति पुत्र न देने का यत्न करना चाहिए।
( ३ ) पुत्र पैदा करने की अथवा राज्यभार को सँभालने की शक्ति रखने वाले यदि एक ही पुत्र का पुत्र हो और उसकी पुत्रोत्पादन की शक्ति जाती रही हो तो अपने ही आप को राजा, संधि पर चढ़ा दे; किन्तु इकलौते पुत्र को कदापि न दे। यहाँ तक संधि को दृढ़ करने के उपायों का निरूपण किया गया।
( ४ ) संधि हो जाने के बाद यदि अपनी शक्ति बढ़ जाय तो दूसरे राजा के यहाँ बंधक में रखे हुए पुत्र को मुक्त करा देना चाहिए।
( ५ ) बन्धक में रखे गए राजपुत्र को छुड़ाने के लिए इन उपायों को काम में लाया जाय : राजपुत्र के निकट गुप्त वेश में रहने वाले बढ़ई, लुहार, सुनार या मिस्त्री तथा अन्य लोग, अपने जिम्मे के कार्यों को करते हुए राजपुत्र के निवास के पास ही एक सुरंग खोदकर रात्रि में वहाँ से उसको लेकर वे भाग जायें। अथवा
प्र० १२२-१२३ : अ० १७ ] सन्धिकर्म और सन्धिमोक्ष ५४१
परम्परयोपतिष्ठेरन् । तेषामनियतकालप्रवेशस्थाननिर्गमनानि स्थापयेत् । ततस्तद्व्यञ्जनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत । (१) तेन रूपाजीवा भार्याव्यञ्जनाश्च व्याख्याताः । (२) तेषां वा तूर्यभाण्डपेलां गृहीत्वा निर्गच्छेत् । (३) सूदारालिकस्नापकसंवाहकास्तरककल्पकप्रसाधकोदकपरिचारकैर्वा द्रव्यवस्त्रभाण्डपेलाशयनासनसम्भोगैर्निह्रियेत । (४) परिचारकच्छद्मना वा किञ्चिद्रूपवेलायामादाय निर्गच्छेत् । सुरङ्गामुखेन वा निशोपहारेण । तोयाशये वा वारुणं योगमातिष्ठेत् । (५) वैदेहकव्यञ्जना वा पक्वान्नफलव्यवहारेणारक्षिषु रसमवचारयेयुः ।
नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवक ( कथावाचक ) ; कुशीलव, प्लवक ( तलवार आदि का खेल दिखाने वाला ), सौत्रिक ( आकाश में उड़ने वाला ), विजिगीषु के ये आठ प्रकार के गुप्तचर पहिले शत्रु राजा के पास आवें और फिर धीरे-धीरे उसी के यहाँ रहते हुए गिरफ्तार राजकुमार तक पहुँचे । राजकुमार, राजा की अनुमति प्राप्त कर, स्वेच्छया उक्त गुप्तचरों को अपने यहाँ टिकाने तथा आने-जाने की पूरी व्यवस्था करा ले । फिर उन्हीं में से किसी का वेष बनाकर रात्रि के समय बाहर निकल आवे और उन्हीं के साथ अपने देश को पलायन कर दे ।
( १ ) इसी प्रकार वेश्या या पत्नी के रूप में गई गुप्तचर स्त्रियाँ राजकुमार को वहाँ से छुड़ा ले आवें ।
( २ ) अथवा नट, नर्तक आदि के साज-बाजों या आभूषणों की पेटी को उठा कर बाहर निकल आये ।
( ३ ) अथवा सूद ( रसोइया ), आरालिक ( हलवाई ), स्नापक ( स्नान कराने वाला ), संवाहक ( मालिश करने वाला ), आस्तरक ( विस्तार बिछाने वाला ), कल्पक ( नाई ), प्रसाधक ( वस्त्र पहनाने वाला ) और उदक-परिचारक ( जल देनेवाला ); इन लोगों के द्वारा जब कोई भोज्यपदार्थ, पेटी या विस्तर आदि उपयोगी वस्तुयें बाहर ले जाई जाँय तो अवसर पाकर उनके साथ राजकुमार भी बाहर निकल जाय ।
( ४ ) अथवा राजकुमार ही नौकर के बहाने से अन्धकार के समय किसी चीज को लेकर बाहर निकल जाय । अथवा भूतवलि आदि का बहाना कर सुरंग द्वारा बाहर निकल जाय । अथवा नदी, तालाब आदि किसी बड़े जलाशय में वारुणयोग के प्रयोग द्वारा बाहर निकल जाय ।
( ५ ) अथवा व्यापारी के वेष में रहने वाले गुप्तचर किसी पके अन्न में विष मिला कर पहरेदारों को दे दें और जब वे बेहोश हो जाँय तो राजकुमार को लेकर लेकर वे बाहर निकल जाँय ।
५४२ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातवाँ अधिकरण
(१) दैवतोपहारश्राद्धप्रहवणनिमित्तमारक्षिषु मदनयोग्ययुक्तमन्नपानरसं वा प्रयुज्यापगच्छेत् । आरक्षकप्रोत्साहनेन वा । (२) नागरककुशीलवचिकित्सकापूपिकव्यञ्जना वा रात्रौ समृद्धगृहा-ण्यादीपयेयुः । (आरक्षिणां ?) वैदेहकव्यञ्जना वा पण्यसंस्थामादीपयेयुः । (३) अन्यद्वा शरीरं निक्षिप्य स्वगृहमादीपयेदनुपातभयात् । ततः सन्धिच्छेदखातसुरङ्गाभिरपगच्छेत् । (४) काचकुम्भभाण्डभारव्यञ्जनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत । मुण्डजटिलानां प्रवासनान्यनुप्रविष्टो वा रात्रौ तद्व्यञ्जनः प्रतिष्ठेत । विरूपव्याधिकरणारण्यचरच्छद्मनामन्यतमेन वा । प्रेतव्यञ्जनो वा गूढैर्निह्रियेत । प्रेतं वा स्त्रीवेषेणानुगच्छेत् । (५) वनचरव्यञ्जनाश्चैनमन्यतो यान्तमन्यतोऽपदिशेयुः । ततोऽन्यतो गच्छेत् । चक्रचराणां वा शकटवाटैरपगच्छेत् ।
(१) अथवा देवकार्य, पितृकार्य या सहभोज के निमित्त से अन्न या पेय पदार्थों में विष मिला कर पहरेदारों पर प्रयोग कर उन्हें वेहोश बना देने के बाद राजकुमार रात के समय बाहर निकल आवे । अथवा गुप्तचर, राजकुमार को शव के रूप में अर्थी में रख कर बाहर निकल आवे । अथवा किसी मुर्दे के पीछे स्त्री का वेष बनाकर राजकुमार बाहर निकल जाय । अथवा अपनी देख-रेख में पहरेदारों को बहुत-सा धन देने की प्रतिज्ञा से उन्हें सन्तुष्ट कर राजकुमार बाहर निकल आवे ।
(२) अथवा नगर-रक्षक, नट, चिकित्सक और आपूपिक (खोमचा लगाने वाला) के वेष में रात्रि के समय इधर-उधर घूमने वाले गुप्तचर लोग रात में धनी लोगों के घर में आग लगा दें । पहरेदारों तथा व्यापारियों के वेष में दूसरे गुप्तचर भी बाजार तथा दूकानों में आग लगा दें । आग लगने के कारण जब कोलाहल या गड़बड़ हो जाय तो अवसर पाकर राजकुमार बाहर निकल जाय ।
(३) अथवा राजकुमार अपने निवास में आग लगा दे, और वहाँ किसी दूसरे की लाश डलवा दे, जिससे कि शत्रु लोग उस शव को देख कर यह समझ लें कि राजकुमार जल कर मर गया है; अथवा राजकुमार स्वयं ही किसी संधिच्छेद या सुरंग के द्वारा बाहर निकल जाय ।
(४) अथवा लकड़हारों (काचभार), कहारों (कुम्भभार) या साईसों (भाण्डभार) के वेश में राजकुमार रात को बाहर हो जाय । अथवा विजिगीषु राजा अपने मुण्ड तथा जटिलों को जब बाहर भेजे तो राजकुमार भी छिप कर उनमें जा मिले और रात में उन्हीं जैसा वेष बनाकर उनके साथ ही बाहर निकल आये । या औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा अपनी शक्लसूरत को बदल कर या रोगी का वेष बना कर या जंगली भील-कोलों का वेष बनाकर तब निश्चिन्त होकर राजकुमार अपने देश को जा सकेगा ।
(५) राजकुमार के बाहर निकल जाने पर जब विजिगीषु राजा के कर्मचारी
प्र० १२२-१२३ : अ० १७ ] सन्धिकर्म और सन्धिमोक्ष ५४३
(१) आसन्ने चानुपाते सत्रं वा गृह्णीयात् । सत्राभावे हिरण्यं रसविद्धं वा भक्ष्यजातमुभयतः पन्थानमुत्सृजेत् । ततोऽन्यतोऽगच्छेत् । (२) गृहीतो वा सामादिभिरनुपातमतिसन्दध्यात् । रसविद्धेन वा पथ्यदानेन । (३) वारुणयोगाग्निदाहेषु वा शरीरमन्यदाधाय शत्रुमभियुञ्जीत—पुत्रो मे त्वया हत इति । (४) उपात्तच्छन्नशस्त्रो वा रात्रौ विक्रम्य रक्षिषु । शीघ्रपातैरपसरेद् गूढप्रणिहितैः सह ॥ इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे सन्धिकर्म-सन्धिमोक्षो नाम सप्तदशोऽध्यायः, आदितश्चतुर्दशोत्तरशततमः ।
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उसकी खोज में इधर-उधर दौड़ते फिरें तो जंगल में रहने वाले राजकुमार के पक्ष के लोग उन्हें दूसरा ही रास्ता बता दें । अथवा गाड़ीवानों या गाड़ियों के झुण्ड के साथ-साथ अपने देश की ओर चला जाय ।
( १ ) यदि खोजने वाले लोग बहुत ही नजदीक आ पहुँचें तो वह किसी घने जंगल में छिप जाय । यदि छिपने लायक घना जंगल पास न हो तो हिरण्य अथवा विषयुक्त खाद्य वस्तु रास्ते के दोनों ओर डाल दें; और उस रास्ते को छोड़ कर किसी रास्ते से निकल जाय ।
( २ ) अथवा यदि वह पकड़ ही लिया जाय तो साम, दाम आदि उपायों से धोखा देकर वह उनसे भाग निकले । अथवा उन्हें विषयुक्त खाना देकर मार दे, या मूर्च्छित कर दे और स्वयं भाग जाय ।
( ३ ) पकड़े जाने के डर से छिपे हुए राजकुमार को भगा ले जाने के लिए पूर्वोक्त वारुणयोग तथा अग्निदाहों के अवसरों पर किसी के शव को वहाँ डाल कर विजिगीषु राजा, शत्रु राजा के ऊपर यह अभियोग लगाये कि उसने मेरे पुत्र को मार डाला है । इससे शत्रु राजा भागे हुए राजकुमार को खोजना बन्द कर देगा और राजकुमार बाहर निकल आवे ।
( ४ ) यदि पूर्वोक्त कोई भी उपाय न किया जा सके तो राजकुमार को चाहिए कि वह रात में पहरेदारों पर सशस्त्र हमला कर दे और उन्हें घायल कर या मार कर द्रुतगामी घोड़ों पर सवार अपने गुप्तचरों के साथ वहाँ से निकल भागे ।
षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सन्धिकर्म-सन्धिमोक्ष नामक सत्रहवां अध्याय समाप्त ।
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| प्रकरण १२४-१२६ | मध्यमचरितोदासीनचरित-मण्डलचरितानि |
|---|---|
| अध्याय १८ |
(१) मध्यमस्यात्मा तृतीया पञ्चमी च प्रकृती प्रकृतयः । द्वितीया च चतुर्थी षष्ठी च विकतयः । तच्चेदुभयं मध्यमोऽनुगृह्णीयात्, विजिगीषुर्मध्यमानुलोमः स्यात् । न चेदनुगृह्णीयात्प्रकृत्यनुलोमः स्यात् ।
(२) मध्यमश्चेद्विजिगीषोर्मित्रं मित्रभावि लिप्सेत, मित्रस्यात्मनश्च मित्राण्युत्थाप्य मध्यमाच्च मित्राणि भेदयित्वा मित्रं त्रायेत । मण्डलं वा प्रोत्साहयेत्—‘अतिप्रवृद्धोऽयं मध्यमः सर्वेषां नो विनाशाय अभ्युत्थितः सम्भूयास्य यात्रां विहनाम’ इति । तच्चेन्मण्डलमनुगृह्णीयात् मध्यमावग्रहेणात्मानमुपबृंहयेत् । न चेदनुगृह्णीयात्, कोशदण्डाभ्यां मित्रमनुगृह्य ये मध्यमद्वेषिणो राजानः परस्परानुगृहीता वा बहवस्तिष्ठेयुरेकसिद्धा वा
मध्यम चरित, उदासीन चरित और मण्डल चरित
( १ ) मध्यम, स्वयं और तीसरी तथा पाँचवीं प्रकृति ( अर्थात् स्वयं, मित्र और मित्र-मित्र ) ये तीनों मध्यम की प्रकृति कहलाती हैं। इसी प्रकार शत्रु, शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र, ये तीनों मध्यम की विकृति कही जाती हैं। मध्यम को चाहिए कि वह इन दोनों प्रकार के राजाओं पर समान अनुग्रह बनाये रखे; और विजिगीषु को चाहिए कि वह सदा मध्यम राजा के अनुकूल बना रहे। यदि मध्यम राजा दोनों प्रकार की प्रकृतियों पर अनुग्रह न कर सके तो आत्मप्रकृति को वह अवश्य ही अपने अनुकूल बनाये रखे।
( २ ) यदि मध्यम राजा विजिगीषु राजा के मित्रभावी-मित्र को अपने अधीन करना चाहे तो उस समय विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने मित्र-राजाओं के मित्रों और अपने मित्र-राजाओं की सहायता करके तथा मध्यम के मित्रों को उनसे फोड़कर अपने मित्र की रक्षा करे। अथवा राजमण्डल को वह मध्यम के विरुद्ध यह कहकर उत्तेजित करे; ‘देखो, अति उन्नत हुआ यह मध्यम राजा हम सब को नष्ट करने पर तुला है। हमको चाहिए कि एक होकर हम इसके आक्रमण को रोकें!’ इस प्रकार उकसाया हुआ राजमण्डल यदि विजिगीषु की सहायता करने के लिए तैयार हो जाय तो उसके सहयोग से मध्यम का निग्रह करके स्वयं को उन्नत बनाये। यदि राजमण्डल विजिगीषु को सहायता देना स्वीकार न करे तो वह धन
प्र० १२४-१२६ : अ० १८ ] मध्यमौदासीनमण्डल-चरित ५४५
बहवः सिद्धयेयुः परस्पराद्वा शङ्किता नोत्तिष्ठेरन्, तेषां प्रधानमेकमासन्नं वा सामदानाभ्यां लभेत । द्विगुणो द्वितीयं त्रिगुणस्तृतीयम् । एवमभ्युच्चितो मध्यममवगृह्णीयात् । देशकालातिपत्तौ वा सन्धाय मध्यमेन मित्रस्य साचिव्यं कुर्यात् । दूष्येषु वा कर्मसन्धिम् ।
(१) कर्शनीयं वाऽस्य मित्रं मध्यमो लिप्सत, प्रतिस्तम्भयेदेनम्—'अहं त्वा त्रायेय' इत्याकर्षणात् । कर्शितमेनं त्रायेत ।
(२) उच्छेदनीयं वाऽस्य मित्रं मध्यमो लिप्सते, कर्शितमेतं त्रायेत मध्यमवृद्धिभयात् ।
(३) उच्छिन्नं वा भूम्यनुग्रहेण हस्ते कुर्यादन्यत्रापसारभयात् ।
तथा सेना के द्वारा अपने मित्र की सहायता करे। जो बहुत से राजा मध्यम के साथ द्वेष रखते हों; अथवा जो आपस में एक-दूसरे की सहायता करके मध्यम का अनिष्ट करना चाहते हों; या मध्यम के शत्रु विजिगीषु के अनुकूल हो जाने पर सब अनुकूल हो जाँय; अथवा जो परस्पर सम्मिलित विजय-लाभ की इच्छा रखते हुए भी एक-दूसरे के भय से आक्रमण करने के लिए तैयार न हों; या मध्यम के शत्रु-राजाओं में से प्रमुख राजा, या अपने देश के सभी राजाओं को साम, दाम आदि के द्वारा अपने अनुकूल बनाये—इस प्रकार दूसरे राजा की सहायता मिलने से विजिगीषु का बल दुगुना, तीसरे राजा की सहायता मिलने पर तिगुना हो जाता है। इन तरीकों से अपनी शक्ति को बढ़ाकर विजिगीषु, मध्यम को वश में करे। अथवा देश तथा काल के अनुसार विजिगीषु सीधे मध्यम के साथ ही सन्धि कर ले और फिर अपने मित्र-भावी मित्र के साथ उसकी सन्धि करा दे। यदि ऐसा सम्भव न हो तो मध्यम के दूष्य पुरुषों के साथ मिलकर आग लगवा कर या कोई उपद्रव कराके कर्मसंधि करे।
(१) विजिगीषु को दुर्बल बनाने वाले (कर्शनीय) मित्र को यदि मध्यम अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने उस मित्र को सुरक्षा का आश्वासन देकर मध्यम से अभय कर दे। परन्तु यह अभय वचन उसी समय तक रहे जब तक कि मध्यम के द्वारा उसे दुर्बल न बना दे। दुर्बल हो जाने पर विजिगीषु उसकी रक्षा करे।
(२) यदि विजिगीषु को नष्ट करने योग्य मित्र को मध्यम अपने अधीन करना चाहे, तो विजिगीषु अपने उस मित्र की तब रक्षा करे जब वह मध्यम द्वारा अच्छी तरह सता दिया गया हो। उसकी रक्षा इसलिए आवश्यक है कि मध्यम राजा शक्ति प्राप्त कर विजिगीषु को ही न सताने लगे।
(३) अथवा विनष्ट हुए अपने उस मित्र को भूमि देकर वह अपने वश में कर ले, अन्यथा यह सम्भव हो सकता है कि वह शत्रुपक्ष में जाकर मिल जाय।
३५ कौ०
| ५४६ | कौटिल्य का अर्थशास्त्र | [ सातवां अधिकरण |
|---|
( १ ) कर्शनीयोच्छेदनीययोश्चेन्मित्राणि मध्यमस्य साचिव्यकराणि स्युः, पुरुषान्तरेण सन्धियेत । विजिगीषोर्वा तयोर्मित्राण्यवग्रहसमर्थानि स्युः, सन्धिमुपेयात् ।
( २ ) अमित्रं वास्य मध्यमो लिप्सैत, सन्धिमुपेयात् । एवं स्वार्थश्च कृतो भवति, मध्यमस्य प्रियं च ।
( ३ ) मध्यमश्चेत्स्वमित्रं मित्रभावि लिप्सैत, पुरुषान्तरेण सन्दध्यात् । सापेक्षं वा 'नार्हसि मित्रमुच्छेत्तुम्' इति वारयेत् । उपेक्षेत वा—मण्डलमस्य कुप्यतु स्वपक्षवधादिति ।
( ४ ) अमित्रमात्मनो वा मध्यमो लिप्सैत, कोशदण्डाभ्यामेनमहश्यमानोऽनुगृह्णीयात् ।
( १ ) यदि कर्शनीय और उच्छेदनीय राजाओं के दूसरे मित्र भी मध्यम की ही सहायता करते हों तो विजिगीषु को चाहिए कि वह भी अपने अमात्य या राजकुमार को विश्वास के लिए बन्धक में रखकर मध्यम से सन्धि कर ले । यदि विजिगीषु, के कर्शनीय और उच्छेदनीय राजाओं के मित्र मध्यम का मुकाबला करने के लिए तैयार हों तो वह भी मध्यम के साथ सन्धि कर ले ।
( यहाँ तक अपने मित्रों पर अभियोग करने वाले मध्यम के साथ विजिगीषु का क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका निरूपण किया गया । विजिगीषु के शत्रुओं पर अभियोग करने वाले मध्यम के साथ विजिगीषु का क्या व्यवहार होना चाहिए, अब इसका निरूपण किया जाता है । )
( २ ) यदि विजिगीषु के किसी शत्रु राजा को मध्यम अपने वश में करना चाहता है तो विजिगीषु को चाहिए कि वह मध्यम के साथ सन्धि कर ले; क्योंकि ऐसा करने से एक तो अपने शत्रु का नाश हो जाने से अपनी कार्यसिद्धि हो जाती है और दूसरे में वह मध्यम का भी प्रिय हो जाता है ।
( ३ ) यदि मध्यम अपने ही किसी मित्रभावी मित्र को वश में करना चाहे तो उस समय विजिगीषु अपने सेनापति आदि को भेज कर मध्यम की सहायता करे । यदि उससे अपनी कार्यसिद्धि होती देखे तो मध्यम को आक्रमण करने से रोके । ऐसा करने से विजिगीषु दूसरे राजाओं का भी विश्वासपात्र हो जाता है । अथवा यह सोच-कर उधर से आँखें फेर ले कि अपने मित्र पर आक्रमण करने वाले मध्यम से सारा राजमण्डल ही कुपित हो जायेगा ।
( ४ ) यदि मध्यम किसी शत्रुराजा को ही अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिये कि कोश तथा सेना द्वारा छिपे तौर पर ही शत्रु की सहायता करे ।
प्र० १२४-१२६ : अ० १८ ] मध्यमोदासीनमण्डल-चरित ५४७
(१) उदासीनां वा मध्यमो लिप्सत—‘उदासीनाद्भिद्यताम्’ इति मध्यमोदासीनयोर्यो मण्डलस्याभिप्रेतस्तमाश्रयेत । (२) मध्यमचरितेनोदासीनचरितं व्याख्यातम् । उदासीनंश्चेन्मध्यमं लिप्सत, यतः शत्रुमभिसन्दध्यान्मित्रस्योपकारं कुर्यात्, मध्यममुदासीनं वा दण्डोपकारिणं लभेत, ततः परिणमेत । (३) एवमुपगृह्यात्मानमरिप्रकृतिं कर्शयेत् । मित्रप्रकृतिं चोपगृह्णीयात्। (४) सत्यप्यमित्रभावे तस्यानात्मवान् नित्यापकारी शत्रुः शत्रुसहितः पाष्णिग्राहो वा व्यसनी यातव्यो व्यसने वा नेतुर्भियोक्तेत्यरिभाविनः । (५) एकार्थाभिप्रयातः पृथगर्थाभिप्रयातः सम्भूययात्रिकः संहितप्रयाणिकः स्वार्थाभिप्रयातः सामुत्थायिकः कोशदण्डयोरन्यतरस्य क्रेता विक्रेता द्वैधीभाविक इति मित्रभाविनः ।
( १ ) यदि मध्यम किसी उदासीन राजा को वश में करना चाहे तो दोनों की फूट को उचित मानकर वह उन दोनों में जो राजमण्डल का अधिक प्रिय हो उसी से सन्धि करे और उसी की सहायता करे ।
( २ ) मध्यम के ही चरित के समान उदासीन का भी चरित समझ लेना चाहिए । यदि उदासीन राजा किसी मध्यम राजा को अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिए कि इन दोनों में से वह उसके साथ जा मिले, जिसकी सहायता से शत्रु का उच्छेद और मित्र का उपकार हो सके; या इन दोनों को अपनी सैनिक सहायता देकर अपने वश में कर ले ।
( ३ ) इस प्रकार विजिगीषु राजा अपनी वृद्धि करके शत्रु-प्रकृति का नाश और मित्र-प्रकृति का उपकार करे ।
( ४ ) 'शत्रु' शब्द से कहे जाने वाले सामन्त तीन प्रकार के हैं : १. अमित्रभाव रखने वाला सामन्त शत्रुभावि, २. मित्रभाव रखने वाला सामन्त मित्रभावि और ३. भृत्यभाव रखने वाला सामन्त भृत्यभावि । अजितेन्द्रिय, सदा अपकार करने वाला, शत्रुभाव रखने वाला, विजिगीषु के शत्रु की सहायता करने वाला, पाष्णिग्राह, बन्धु आदि की मृत्यु से दुःखी, यातव्य और विजिगीषु को विपत्ति में फँसा हुआ जान कर उस पर आक्रमण करने वाला सामन्त 'शत्रुभावि' कहलाता है ।
( ५ ) एक ही अर्थसिद्धि के लिए विजिगीषु के साथ चढ़ाई करने वाला, अथवा एक ही भूमि पर दो प्रयोजनों के लिए दोनों का चढ़ाई करना; विजिगीषु की सहमति प्राप्त करके युद्ध करने वाला; विजिगीषु के निमित्त ही चढ़ाई करने वाला; शून्य स्थानों को बसाने के लिए धन और सेना, दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के बदले में खरीदने या बेचने वाला सामन्त 'मित्रभावि' कहलाता है ।
५४८ कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातवाँ अधिकरण
(१) सामन्तो बलवतः प्रतिघातोऽन्तर्धिः प्रतिवेशो वा बलवतः पार्ष्णिग्राहो वा स्वयमुपनतः प्रतापोपनतो वा दण्डोपनत इति भृत्यभाविनः सामन्ताः । (२) तैर्भूम्येकान्तरा व्याख्याताः । (३) तेषां शत्रुविरोधे यन्मित्रमेकार्थतां व्रजेत् । शक्त्या तदनुगृह्णीयाद्द्विषहेत यया परम् ॥ (४) प्रसाध्य शत्रुं यन्मित्रं वृद्धं गच्छेदवश्यताम् । सामन्तैकान्तराभ्यां तत्प्रकृतिभ्यां विरोधयेत् ॥ (५) तत्कुलीनावरुद्धाभ्यां भूमिं वा तस्य हारयेत् । यथा वानुग्रहापेक्षं वश्यं तिष्ठेत्तथाचरेत् ॥ (६) नोपकुर्यादमित्रं वा गच्छेद्वयतिकर्शितम् । तदहीनमवृद्धं च स्थापयेन्मित्रमर्थवित् ॥
(१) सामन्त, बलवान् राजा का मुकाबला करने वाला, अन्तर्धि, (मध्यम), प्रतिवेश (पड़ोस), बलवान् राजा पर पीछे से आक्रमण करने वाला (पार्ष्णिग्राह), स्वयं आश्रित (स्वयं उपनत), बल द्वारा आश्रित (प्रतापोपनत) और सेना द्वारा अधिकसामन्त 'भृत्यभावि' कहलाता है।
(२) उक्त तीन प्रकार के सामन्तों के समान ही भूम्येकान्तर (एक देश के व्यवधान से राज्य करने वाले) मित्रराजाओं के भी १. शत्रुभावि २. मित्रभावि और ३. भृत्यभावि, ये तीन भेद समझ लेने चाहिएँ ।
(३) उन भूम्येकांतर मित्रों में से किसी पर यदि शत्रु आक्रमण करे तो उस मित्र के साथ सन्धि करने वाले राजा को इतनी सेना और सहायता पहुँचानी चाहिए, जिससे वह आक्रमणकारी शत्रु का दमन कर सके ।
(४) अपने शत्रु को जीतकर उन्नत हुआ जो मित्र, विजिगीषु के वश में नहीं रहता, किसी भी तरह उसका विरोध, उसके सामन्त और भूम्येकांतर मित्रों एवं उनकी अमात्य-प्रकृति से करा देना चाहिए ।
(५) अथवा उसके बन्धु-बान्धवों द्वारा या नजरबन्द किये उसके पुत्र आदि के द्वारा उसकी भूमि का अपहरण करा देना चाहिए। अथवा अपनी सहायता चाहता हुआ वह जिस तरह भी वश में रह सके, उसी तरह उसके साथ व्यवहार किया जाय।
(६) क्षीण हुआ जो मित्र विजिगीषु की कोई सहायता न कर सके या शत्रु के साथ मिल जाय, तो विजिगीषु को चाहिए कि उसको ऐसी दशा में रखे, जिससे न तो वह उन्नत हो सके और न ही मिटने पावे ।
प्र० १२४-१२६ : अ० १८] मध्यमोदासीनमण्डल-चरित ५४९
(१) अर्थयुक्त्या चलं मित्रं सन्धि यदुपगच्छति ।
तस्यापगमने हेतुं विहन्यान्न चलेद्यथा ॥(२) अरिसाधारणं यद्वा तिष्ठेत्तदरितः शठम् ।
भेदयेद् भिन्नमुच्छिन्द्यात्ततः शत्रुमनन्तरम् ॥(३) उदासीनं च यत्तिष्ठेत्सामन्तैस्तद्विरोधयेत् ।
ततो विग्रहसन्तप्तमुपकारे निवेशयेत् ॥(४) अमित्रं विजिगीषुं च यत्सञ्चरति दुर्बलम् ।
तद्बलेनानुगृह्णीयाद्यथा स्यान्न पराङ्मुखम् ॥
अपनीय ततोऽन्यस्यां भूमौ वा सन्निवेशयेत् ।
निवेश्य पूर्वं तत्रान्यं दण्डानुग्रहहेतुना ॥(५) अपकुर्यात्समर्थं वा नोपकुर्याच्चदापदि ।
उच्छिन्द्यादेव तन्मित्रं विश्वस्याङ्कमुपस्थितम् ॥
( १ ) जो चंचल प्रकृति का मित्र लोभवश सन्धि करे, उससे सन्धि बनाये रखने के लिए विजिगीषु को चाहिए कि, सन्धि नष्ट कर देने वाली उसकी अर्थलिप्सा को, स्वयं ही कुछ धन देकर पूरी कर दे, जिससे वह सन्धि न तोड़ सके ।
( २ ) जो धूर्त मित्र विजिगीषु के शत्रु के साथ मिलकर रहता हो, पहिले तो उसके और शत्रु के बीच फूट डालनी चाहिए और फिर उसका उन्मूलन करके शत्रु का भी उन्मूलन कर देना चाहिए ।
( ३ ) विजिगीषु को चाहिए कि वह उदासीन मित्रों का विरोध सामन्त से करा दे । जब वह लड़ाई में फँस जाय और लड़ाई से बहुत तंग आ जाय तब उसका उपकार कर दे ।
( ४ ) जो दुर्बल मित्र अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शत्रु और विजिगीषु, दोनों का आश्रय लेना चाहे, विजिगीषु को चाहिए कि ऐसे दुर्बल मित्र को वह सेना आदि की सहायता देकर उपकृत करता रहे, जिससे वह शत्रु पक्ष में न जा मिले । अथवा उसको उसकी भूमि से उठाकर दूसरी भूमि में बसा दे; अथवा जहाँ शत्रु की सहायता का कोई अंदेशा न हो ऐसी अपनी ही भूमि में बसा दे; और उसकी भूमि में, उसके जाने से पूर्व, सेना द्वारा सहायता पहुँचाने के लिए किसी समर्थ व्यक्ति को नियुक्त कर दे ।
( ५ ) जो मित्र विजिगीषु का अपकार करे, या विजिगीषु के ऊपर कोई विपत्ति आने पर समर्थ होकर भी सहायता न करे; विजिगीषु को चाहिए कि ऐसे मित्र को पहिले खूब विश्वास दिलाये और बाद में उसका उच्छेद कर दे ।
५५० कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातवाँ अधिकरण
५५० कौटिल्य का अर्थशास्त्र [ सातवाँ अधिकरण
(१) मित्रव्यसनतो वाऽरिरुत्तिष्ठेद्योऽनवग्रहः ।
मित्रेणैव भवेत्साध्यश्छादितव्यसनेन सः ॥
(२) अमित्रव्यसनान्मित्रमुत्थितं यद्विरज्यति ।
अरिव्यसनसिद्ध्या तच्छत्रुणैव प्रसिद्ध्यति ॥
(३) वृद्धिं क्षयं च स्थानं च कर्शनोच्छेदनं तथा ।
सर्वोपायान्समादध्यादेतान् यश्चार्थशास्त्रवित् ॥
(४) एवमन्योन्यसंचारं षाड्गुण्यं योऽनुपश्यति ।
स बुद्धिनिगलैर्बद्धैरिष्टं क्रीडति पार्थिवैः ॥
इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे मध्यमचरितोदासीनचरितमण्डलचरितानि नाम अष्टादशोऽध्यायः, आदितः पञ्चदशोत्तरशततमः ॥
समाप्तमिदं षाड्गुण्यं नाम सप्तममधिकरणम् ।
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(१) यदि विजिगीषु का शत्रु विजिगीषु के मित्र को आपद्ग्रस्त जानकर बिना किसी अवरोध-आक्रमण के उन्नति कर जाय तो अपने मित्र की आपत्ति दूर हो जाने पर उस मित्र के द्वारा ही विजिगीषु शत्रु को वश में करने का यत्न करे ।
(२) जो मित्र अपने शत्रु पर आपत्ति आ जाने से उन्नत होकर विजिगीषु के अनुकूल नहीं रहता, उसे उसके शत्रु की आपत्ति दूर हो जाने पर, उसी के द्वारा वश में किया जाय ।
(३) अर्थशास्त्रज्ञ राजा को उचित है कि वह वृद्धि, क्षय, स्थान, कर्शन, और उच्छेदन तथा साम, दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग खूब सोच-विचार कर करे ।
(४) जो राजा इन छह गुणों का विचारपूर्वक प्रयोग करता है, वह निश्चित ही अपनी बुद्धिरूपी श्रृंखला से बाँधे हुए अन्य राजाओं के साथ इच्छानुसार क्रीड़ा कर सकता है ।
षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में मध्यमोदासीनमण्डलचरित नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त ।
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