नारद स्मृति (हिन्दी अनुवाद सहित)
Narada Smriti with Hindi Translation
देवर्षि नारद द्वारा
स्रोत: चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन · चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन (उद्गम)
पिटिका में शिला के स्थान पर उसी भार की ईंटें, मिट्टी का ढेला अथवा राख आदि को भी रखा जा सकता है। प्रथमारोपणे ग्राह्यं प्रमाणं निपुणैः सह। तुलाशिलाभ्यां तुल्यं च तोरणं न्यस्तलक्षणम् ॥ 273 ॥ पहली बार जब शिला अथवा ईंटों के भार के साथ पुरुष के भार की तुलना की जाती है, तो भार की जांच-परख में निपुण लोगों को वहां उपस्थित रहना चाहिए और यदि तुला और शिला का भार बराबर हो, अर्थात् तराजू के दोनों पलड़े समरूप हों, तो उस स्थिति को 'तोरण' का नाम देना चाहिए। सुवर्णकारा वणिजः कुशलाः कांस्यकारकाः। अवेक्षेरन् घटतुलां तुलाधारणकोविदाः ॥ 274 ॥ घट दिव्य के समय, तुला-धारण में विशिष्ट निपुणता प्राप्त स्वर्णकारों, कांस्यकारों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों को घट तुला के निरीक्षण और सत्यापन के लिए निमन्त्रित ही नहीं करना चाहिए, अपितु उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित भी करना चाहिए। तुलयित्वा नरं पूर्वं चिह्नं कृत्वा घटस्य च। कक्षास्थाने यदा तुल्यमवतार्य ततो घटात् ॥ 275 ॥ प्रथम पुरुष को तोलते हुए तुला में उत्कीर्ण चिह्नों पर उसके भार को अंकित कर देना चाहिए और पुनः व्यक्ति को तुला से उतार लेना चाहिए। समयैः परिगृह्यार्थं पुरारोपयेन्नरम्। निर्वाते वृष्टिरहिते शिरस्यारोप्य पत्रकम् ॥ 276 ॥ थोड़े समय के अन्तराल के पश्चात् पुरुष को फिर तुला पर चढ़ाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न तो वृष्टि होनी चाहिए और न ही पवन आन्दोलित होना चाहिए; क्योंकि आंधी-वर्षा में तुला के पलड़ों का अविचल रहना सम्भव नहीं होता। शान्त और निश्चल परिवेश में तोले जाने वाले व्यक्ति के सिर में एक लिखित पत्र रख देना चाहिए। इस पत्र के रखने का अभिप्राय यह है कि अभियुक्त अपने सिर पर किसी प्रकार का कोई भार रखकर कृत्रिम रूप से अपने वजन को बढ़ा हुआ न दिखा सके। तस्मिन्नेव समारूढे धृत्वा कक्षां द्विजो वदेत्। धर्मपर्यायवचनैर्घट इत्यभिधीयते ॥ 277 ॥ घट (तुला के पलड़े) में समारूढ़ होने के उपरान्त सच्चा सिद्ध होने वाला व्यक्ति लोक में धर्म के पर्यायवाची शब्द 'घट' नाम से अभिहित होता है। टिप्पणी—जिस प्रकार आज मुसलमान हज-मक्का-तीर्थ यात्रा करने के उपरान्त सम्मानसूचक 'हाजी' पदवी को धारण करता है, उसी प्रकार तुला- नारदस्मृति / 131
परीक्षा में खरा उतरने वाले व्यक्ति भी 'घटारोही' के रूप में लोक में प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 'घट' को धर्म के पर्यायवाची शब्द के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। घट-तुला के साथ हेराफेरी अथवा बेईमानी करने वाले के सम्बन्ध में 'सरस्वती विलास' ग्रन्थ में लिखा है- ब्रह्मघ्नेये स्मृता लोका ये लोकाः कूटसाक्षिणः। तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां धारयतो मृषा॥ ब्रह्महत्या और मिथ्यासाक्ष्य देने वाले के समकक्ष ही तुला के साथ बेईमानी जघन्य पाप है। इन सब अपराधों का एक-समान भयंकर दण्ड मिलता है। त्वं वेत्सि सर्वभूतानां पापानि सुकृतानि च। व्यवहाराभिशस्तोष्यं मानवस्तुल्यते त्वया॥ 278॥ घट-तुला के समय विनम्र शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए-तुलादेव! तुम सभी प्राणियों के पाप-पुण्यों को भली प्रकार जानते हो, व्यवहार में अभिशस्त मनुष्य आपके द्वारा तुलित होता है, आप उसकी वास्तविकता के ज्ञाता हो, हमें उस सत्य से परिचित कराने की कृपा करो। देवासुरमनुष्याणां सत्ये त्वमतिरिच्यसे। त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैर्विनिर्मिता॥ 279॥ तुलादेव! सत्य-ज्ञान तथा उसके प्रकाशन के सम्बन्ध में तो आप देवों से भी आगे हो। आप सत्य के धाम एवं अधिष्ठान हो। पूर्वकाल में देवों की रचना के समय ही आपकी भी रचना हुई थी-ऐसी लोकमान्यता है। तत्सत्यं वद कल्याणि संशयान्मां विमोचय। यद्यहं पापकर्मास्मि तदा त्वं मामधो नय॥ 280॥ अभियुक्त को तुला पर आरूढ़ होने से पूर्व प्रार्थना करनी चाहिए-तुलादेव! आप सत्य के ज्ञाता हो, मेरे सत्य को प्रकाशित करके मुझ पर लगे लाञ्छन से मुझे मुक्त करो। मुझे सन्देह के आवरण से बाहर निकालो। यदि मुझसे अनजाने में कोई पाप हो गया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करो। मुझे लोक में अपमानित होने से बचा लो। आप तो भली-भांति जानते हैं कि मैंने जान बूझकर कोई अपराध नहीं किया और फिर अनजाने में हो गये किसी कर्म पर मेरा वश नहीं है। इस प्रकार आप मेरी सहायता एवं रक्षा करो। शुद्धं चैवं विजानासि तत ऊर्ध्वं गृहाण माम्। तदेनं संशयारूढं धर्मतस्त्रातुमर्हसि॥ 281॥ यदि आप मुझे निष्पाप एवं निर्दोष मानते हैं, तो मेरे भार को हल्का करते हुए मुझे ऊपर उठाने की कृपा करें। सन्देह और संशय का केन्द्र बने मेरे सम्मान की
रक्षा आपके ही हाथ में है। मैं आपका शरणागत हूं, मेरा उद्धार करो। इत्यादि कृतश्रावणं लोकपालैः सुरैश्च वै। पुरुषं पुनरारूढं समुद्धृत्य निरीक्षयेत ॥ 282 ॥ इस प्रकार अभियुक्त द्वारा तुलादेव के अतिरिक्त दिक्पालों और लोकपालों की प्रार्थना करने के उपरान्त उसे तुला के पलड़े में बिठाना चाहिए और फिर पलड़े के उठने-न उठने को देखना-परखना चाहिए। तुलिता यदि वर्धेत स शुद्धः स्यान्न संशयः । समो वा हीयमानो वा अविशुद्धो भवेन्नरः ॥ 283 ॥ तुला के दूसरे पलड़े में रखी शिला के भार से अभियुक्त के पलड़े के ऊपर उठ जाने पर उसे असन्दिग्ध रूप से सर्वथा निर्दोष एवं निष्पाप मानना चाहिए। इसके विपरीत अभियुक्त वाले पलड़े के शिला वाले पलड़े के बराबर अथवा नीचे रहने पर उसे अशुद्ध-पापकर्ता घोषित करना चाहिए। कक्षाच्छेदे तुलाभङ्गे घटकर्कटयोस्तथा। रज्जुच्छेदेऽक्षभङ्गे च मूर्तितः शुद्धिमादिशेत् ॥ 284 ॥ तुला के आधार (दोनों पलड़ों को थामने वाला साधन-लकड़ी, लौह आदि) के चटक जाने पर, पलड़ों के चरमरा जाने पर, शिलाखण्ड के गिर-टूट जाने पर, रस्सी अथवा श्रृंखला के छिन्न-भिन्न हो जाने पर तथा खम्भों के गिर जाने पर अभियुक्त को निर्दोष समझना चाहिए। इनमें किसी के भी टूटने-फूटने अथवा गिरने-चटकने का अर्थ अभियुक्त को तोलने के रूप में अपमानित न होने देना है। तुलादेव, लोकपालों एवं दिक्पालों को यह सब सहज-स्वीकार्य नहीं है। अतः परं प्रवक्ष्यामि विधिमग्नेस्तथोत्तमम् । द्वात्रिंशदङ्गुलं प्राहुर्मण्डलान्मण्डलान्तरम् ॥ 285 ॥ अब हम तुला दिव्य के उपरान्त अग्नि दिव्य की विधि का वर्णन करेंगे। यहां संक्षेप में इतने कथन को पर्याप्त समझना चाहिए कि एक मण्डल से दूसरे मण्डल की दूरी बत्तीस अंगुल होती है। अष्टभिर्मण्डलैरवमङ्गुलानां शतद्वयम् । षट्पञ्चाशत्समधिकं भूमेस्तु परिकल्पना ॥ 286 ॥ दो सौ छप्पन अंगुलियों की परिसीमा-कनिष्ठिका अंगुलियों को अंगूठे तक फैलाया जाये, तो उसका विस्तार लगभग एक फुट होगा। इस प्रकार दो सौ छप्पन विस्तार का अर्थ लगभग पचासी गज़ लम्बी और पचासी गज़ चौड़ी धरती का घेराव होगा-में आठ मण्डलों का निर्माण करना चाहिए। सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि अभियुक्तस्य हस्तयोः । कृत्वा न्यसेत्तु पत्राणि सप्तभिः सूत्रतन्तुभिः ॥ 287 ॥ नारदस्मृति / 133
दिव्य कर्म करने वाले के दोनों हाथों में पवित्र पीपल के सात पत्ते रखे जाते हैं और उन पत्तों को सात धागों से बांधा जाता है। जात्यैव लोहकारो यः कुशलश्चाग्निकर्मणि। दृष्टयोगश्चान्यत्रापि तेनायोऽग्नौ प्रतापयेत्॥ 288 ॥ जाति से लोहार तथा अग्निकर्म में कुशल होने के अतिरिक्त पहले से इस कार्य के अनुभवी-अभ्यस्त व्यक्ति को अग्नि में लोहे का गोला तैयार करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। अग्निवर्णमयः पिण्डं सस्फुलिङ्गं सुरक्तिकम्। पञ्चाशत्पलिकं भूयः कृत्वैवं तं शुचिर्द्विजः ॥ 289 ॥ लोहे के गोले को इतना अधिक तपाना चाहिए कि वह लाल हो जाये और उससे चिंगारियां निकलने लगें। ऐसा हो जाने पर एक आचारनिष्ठ शुद्ध-पवित्र ब्राह्मण को अभियुक्त को शपथपूर्वक सचेत करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए— तृतीयतापतातं तं ब्रूयात् सत्यपुरस्कृतः। श्रूयतां मानवो धर्मो लोकपालैरधिष्ठितः ॥ 290 ॥ भद्र ! मैं तुम्हें सचेत करता हूं और यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितना तुम समझते हो, उससे तीन गुना अधिक ताप इस लौहपिण्ड में विद्यमान है, अर्थात् यह स्पर्शमात्र से दाहक है, परन्तु सत्यनिष्ठ के लिए शीतल है। इस सम्बन्ध में मनु तथा लोकपालों द्वारा अधिष्ठित महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट निरूपित सत्य को सुनो। त्वमग्ने सर्वदेवानां पवित्रं परमं सुखम्। त्वमेतत् सर्वभूतानां हृदिस्थो वेत्सि चेष्टितम् ॥ 291 ॥ सभी वेदवेत्ता महात्माओं का मानना है कि अग्नि सभी देवों का परम पवित्र मुख है। वह सभी प्राणियों के मनोभावों, विचारों तथा चेष्टाओं का प्रत्यक्ष द्रष्टा एवं ज्ञाता है। सत्यानृते च जिह्वायास्त्वत्तः समुपजायते। वेदादिभिरिदं प्रोक्तं नान्यथा कर्त्तुमर्हसि ॥ 292 ॥ जिह्वा से उच्चरित होने वाला सत्य तथा असत्य अग्निदेव से छिपा नहीं रहता—वेदशास्त्रों का यह सर्वसम्मत मत है। अतः हे अग्निदेव ! इस अभियुक्त के भी सच्चा-झूठा होने का निर्धारण आपको ही करना है। अनेनायमिदं प्रोक्तो मिथ्या चेदमथाब्रवीत्। सर्वथा च यथा मिथ्या तथाग्निं धारयाम्यहम् ॥ 293 ॥ हे अग्निदेव ! अभियोक्ता ने अभियुक्त को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए पर्याप्त समझाया-बुझाया है और आपसे अपनी वास्तविकता को छिपा न पाने के प्रति भी भली प्रकार सतर्क किया है, फिर भी वह अपने हठ पर अडिग है और 134 / नारदस्मृति
आपको (अग्नि को) धारण कर एवं साक्षी मानकर अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए उद्यत है। एष धारयते च त्वां सत्येनानेन मानवः। तदस्य सत्यवाक्यस्य शीतो भव हुताशन ॥ 294 ॥ हे अग्निदेव ! अभियुक्त अपनी निर्दोषिता को प्रमाणित करने के लिए आपको धारण करने जा रहा है। यदि यह व्यक्ति सचमुच निर्दोष एवं शुद्ध चरित्र है, तो आप अपनी दाहकता को त्याग कर शीतल हो जायें। अमुमर्थं च पत्रस्थमभिलिख्य यथार्थतः। श्रावितस्यैवं तन्मूर्ध्नि तस्य देयं यथाक्रमम् ॥ 295 ॥ उपर्युक्त प्रार्थना को यथार्थ में लिखकर अभियुक्त को और उपस्थित व्यक्तियों को सुनाना चाहिए तथा प्रार्थना-पत्र को अभियुक्त के सिर पर बांध देना चाहिए। तत्पश्चात् यथानिर्दिष्ट विधि से क्रमानुसार उसे लौहपिण्ड देना चाहिए। स्नातश्च मण्डलस्थश्च ततः संगृह्य पावकम्। स्थित्वैकस्मिन् ततोऽन्यानि व्रजेत् सप्त शनैःशनै ॥ 296 ॥ अभियुक्त को स्नान-ध्यान के उपरान्त एक मण्डल पर खड़ा हो जाना चाहिए और फिर हाथ में लौहपिण्ड को धारण कर एक से दूसरे मण्डल पर धीरे-धीरे चल कर-भागकर कदापि नहीं - आगे बढ़ना चाहिए। पातयेन्न तमप्राप्य या भूमिः परिकल्पिता। अष्टमं मण्डलं गत्वा ततोऽग्निं विसृजेन्नरः ॥ 297 ॥ एक मण्डल से दूसरे मण्डल पर जाने के लिए घेरी गयी धरती पर पैर बढ़ाते समय लौहपिण्ड को फेंक नहीं देना चाहिए, अपितु पूरा समय, अर्थात् आठ मण्डलों पर पहुंचने तक, लौहपिण्ड धारण किये रहना चाहिए। आठवें मण्डल पर पहुंचने के उपरान्त ही लौहपिण्ड का विसर्जन करना चाहिए। टिप्पणी - 'सरस्वती विलास' के अनुसार अभियुक्त को एक-एक मण्डल पार करते समय हाथ पर बंधे पीपल के सात पत्तों को भी एक-एक कर फेंकते जाना चाहिए। इस प्रकार एक-एक पत्ते के फेंकने को एक-एक परीक्षा में उत्तीर्णता समझना चाहिए। आठवें मण्डल पर पहुंचना, निर्दोषिता की सिद्धि को सार्वजनिक करना होगा। यस्तु पातयते त्रासादग्धो वा न विभाष्यते। पुनस्तं धारयेदग्निं स्थितिरेव दृढीकृता ॥ 298 ॥ भय से लौहपिण्ड को सहसा अथवा देर में फेंक देने वाला अथवा हाथ जला बैठने वाला अभियुक्त वैसे तो अपराधी निर्णीत माना जाता है, फिर भी उसके अनुरोध करने पर उसे एक बार फिर अपने को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर देना नारदस्मृति / 135
चाहिए—ऐसा शास्त्रसम्मत निर्देश है। शास्त्र के अनुसार सहमे अभियुक्त द्वारा अनुरोध न किये जाने पर उससे एक बार पुनः प्रयास करने की इच्छा अनिच्छा के सम्बन्ध में पूछना चाहिए। टिप्पणी—असहाय भाष्यकार के अनुसार—भय के कारण लौहपिण्ड के अभियुक्त के हाथ से गिर जाने तथा हाथ के जलने न जलने के सम्बन्ध में अनिश्चय होने पर अभियुक्त की जय पराजय को निर्णीत नहीं मान लेना चाहिए। सन्देह की निवृत्ति के लिए उसे पुनः एक अवसर देना चाहिए—त्रासात्पातितदिव्ये दग्धादग्धसंशये च न जयो नापराधः न पराजय इत्यर्थः। अतस्तं परं पुनर्द्दिव्यं धारयेन्निःसंशयार्थमिति। मण्डलस्य प्रमाणं तु कुर्यात्तत्पद सम्मितम्। न मण्डलमत्तिक्रामेन्नाप्यर्वाक् स्थापयेत्पदम्॥ २९९॥ मण्डलों का क्षेत्रफल—लम्बाई, चौड़ाई (घेराव)—अभियुक्त के पैर की चाल—एक पग कितना लम्बा रखता है—के अनुसार बनाना चाहिए। यदि इस तथ्य की उपेक्षा करके घेरा (सर्कल) बनाया जाता है, तो अभियुक्त सभी मण्डलों तक पहुंच नहीं पाता। उसके लिए सारे क्षेत्र को पार करना कठिन हो जाता है अथवा यदि उसका पैर अधिक बड़ा है, तो एक साथ दो मण्डलों को घेर लेता है। इस प्रकार अभियुक्त की गति क्षमता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु उसके आधार पर ही क्षेत्र के आकार का निर्धारण करना चाहिए। टिप्पणी—स्मृतिचन्द्रिकाकार ने अग्नि दिव्य के सम्बन्ध में एक अन्य सावधानी बरतने के प्रति सतर्क किया है। उसके अनुसार—तप्त लौहपिण्ड को हाथों में लेने वाले अभियुक्त के दोनों हाथों की भली प्रकार परीक्षा करते हुए यह देखना चाहिए कि उन हाथों में कोई घाव तो नहीं है अथवा कोई गुप्त चर्मरोग तो नहीं है अथवा उसने अग्नि की दाहकता से बचने के लिए कोई औषध तो नहीं लगा रखी है। लक्षयेत्तस्य चिह्नानि हस्तयोरुभयोरपि। प्राकृतानि च गूढानि सव्रणान्यव्रतानि च॥ अनेन विधिना कार्यो हुताशः समयः सदा। ऋते ग्रीष्मात् सदा युक्तः कालेऽन्यत्र सुशीतले॥ ३००॥ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु को छोड़कर शेष ऋतुओं—हेमन्त, शिशिर, वसन्त और वर्षा—में उपर्युक्त विधि से अग्नि दिव्य किया जाता है। हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुर्यात् काकपदानि च। तान्येव पुनरवेक्षेद्व्रस्तौ बिन्दुविचित्रितौ॥ ३०१॥ अग्नि दिव्य करने वाले अभियुक्त के हाथों के क्षत-विक्षत हो जाने पर व्रणों 136 / नारदस्मृति
पर कौए के पंख से काले पैरों के चिह्न बना देने चाहिए। इस प्रकार बिन्दुओं से चिह्नित उन हाथों का भली प्रकार निरीक्षण करना चाहिए। यत्पुनर्न विभाव्येते दग्धावेतौ करौ तदा। व्रीहीन् प्रगृह्य यत्नेन सप्त वारांस्तु मर्दयेत् ॥ 302 ॥ अग्नि दिव्य में उपर्युक्त क्रिया से काम न चलने पर अभियुक्त के दोनों हाथों में अथवा दोनों में से एक दायें अथवा बायें हाथ के जलने न जलने के सम्बन्ध में सन्देह अथवा विवाद उत्पन्न हो जाने पर शरद ऋतु में पके धान्य को अभियुक्त के हाथों पर सात बार रगड़ना-मलना चाहिए। इससे वास्तविकता स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जायेगी। मर्दितैर्यदि नो दग्धः सभ्यैरेवं विनिश्चितः। मोच्यः स शुद्धः सत्कृत्य दग्धो दण्ड्यो यथाक्रमम् ॥ 303 ॥ अभियुक्त के हाथों पर धान्य के मर्दन के उपरान्त सभ्यों द्वारा हाथों के न जला होने का निर्णय करना चाहिए और इसके विपरीत हाथ के दग्ध पाये जाने पर उसे नियमानुसार दण्डित करना चाहिए। अतः परं प्रवक्ष्यामि पानीयविधिमुत्तमम्। हेमन्तकालादन्यत्र शिशिराच्च यथाक्रमम् ॥ 304 ॥ अग्नि दिव्य के वर्णन के उपरान्त अब हम जल दिव्य की विधि का परिचय देंगे। यह जल दिव्य हेमन्त और शिशिर ऋतु में नहीं करना चाहिए! शेष ऋतुओं में इसका प्रयोग उपयोग किया जा सकता है। नदीषु नातिवेगासु सागरेषु वहेषु च। ह्रदेषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च ॥ 305 ॥ जल दिव्य निम्नोक्त सभी प्रकार के जल-स्रोतों में किया जा सकता है, परन्तु विचारणीय केवल यह है कि निर्वाचित जल-स्रोत का प्रवाह अतितीव्र न हो, अर्थात् व्यक्ति जल के बीच ठहरने में असुविधा अनुभव न करे। ये जल-स्रोत हैं- नदियां, सागर, नद (दरिया), हृद (कच्चे तालाब, जोहड़), बावलियां, झीलें, सरोवर, प्रस्रवण तथा प्रपात (झरना) आदि। नाति क्रूरेण धनुषा प्रेषयित्वा शरत्रयम्। पानीयमज्जनं कार्यं कियच्च विपश्चितः ॥ 306 ॥ विद्वानों के अनुसार जल स्रोतों की गहराई ऊंचे क़द वाले व्यक्ति के चार हाथों की लम्बाई से, मध्यम स्तर के लम्बे शरीर वाले व्यक्ति के पांच हाथों की लम्बाई से और छोटे क़द-काठी व्यक्ति वाले के छह हाथों की लम्बाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक गहरे पानी में व्यक्ति का ठहर पाना सम्भव ही नहीं हो पाता। वस्तुतः यह कहना चाहिए कि जल स्रोत की गहराई व्यक्ति की कमर अथवा अधिक से अधिक सीने तक ही होनी चाहिए। नारदस्मृति / 137
जल में स्थित अभियुक्त को साधारण धनुष से तीन छोड़े गये बाणों से बींधा जाता है। इससे उसका जल में डूबने लगना न लगना ही उसके सच्चा-झूठा होने का निर्णायक तत्त्व है। क्रूरं धनुः सप्तशतं मध्यमं षट्शतं स्मृतम्। मन्दं पञ्चशतं ज्ञेयमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ 307 ॥ सात सौ, छह सौ और पांच सौ अंगुल लम्बे धनुषों को क्रमशः क्रूर, मध्यम और मन्द (साधारण) माना गया है। नाभिमात्रे जले स्थाप्यः पुरुषः स्तम्भवद्बली। तस्योरू सम्प्रगृह्याय निमज्जेदभिशस्तवन् ॥ 308 ॥ एक बलवान् पुरुष को नाभि तक गहरे पानी में स्तम्भ की भांति ठहरा दिया जाता है। अभिशस्त व्यक्ति बलवान् व्यक्ति के घुटने को पकड़कर डुबकी लगाता है। शरप्रक्षेपणस्थानाद्युवा जवसमन्वितः। गच्छेत् परमया शक्त्या यत्र स्यान्मध्यमः शरः ॥ 309 ॥ एक युवक अपनी पूरी शक्ति को लगाकर भारी वेग से दौड़ता हुआ शर के प्रक्षेपण स्थल से शर-स्थान की ओर जाता है। मध्यमं तु शरं गृह्य पुरुषोऽन्यस्तथाविधिः। प्रत्यागच्छेत वेगेन यतः स पुरुषो गतः ॥ 310 ॥ दूसरा पुरुष मध्यम शर को लेकर ठीक उसी स्थान पर आ जाता है, जहां पहला व्यक्ति ठहरा हुआ है। आगतश्च शरग्राही न पश्यति यदा जले। अन्तर्जलं यदा सम्यक् तदा शुद्धिं विनिर्दिशेत् ॥ 311 ॥ अभिशस्त पुरुष द्वारा शर को लाने वाले पुरुष को न देख पाना, अर्थात् इस अवधि में जल में डूबे रहना अभिशस्त की शुद्धि का प्रमाण माना जाता है। अन्यथा न विशुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शनात्। स्थानाद्वान्यत्र गमनाद्यस्मिन् पूर्वं निवेशितः ॥ 312 ॥ इसके विपरीत अभिशस्त व्यक्ति के समग्र शरोर के अथवा कुछ अंगों के दीख जाने पर अथवा उसके बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने पर उसे निर्दोष घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को अपराधी मानकर दण्ड देना ही उचित है। न मज्जनीयं स्त्रीबालं धर्मशास्त्रविशारदैः। रोगिणश्चापि वृद्धाश्च पुमांसो ये च दुर्बलाः ॥ 313 ॥ धर्मशास्त्रकारों के अनुसार-स्त्रियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों को जल दिव्य-अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करने के लिए जल में डुबोना-की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए। 138 / नारदस्मृति
निरुत्साहान् रुजा क्लिष्यन्तार्ताँश्च न निमज्जयेत्। सद्यो म्रियन्ते मजन्तः स्वल्पप्राणा हि ते स्मृताः ॥ 314 ॥ उत्साहहीन लोगों, रोग-पीड़ितों तथा दुःख-शोक-सन्तप्तों को भी जल दिव्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए; क्योंकि ये लोग अपने मनोबल के क्षीण होने के कारण तत्काल घबरा जाते हैं और तनावग्रस्त होकर पानी में स्थिर नहीं रह पाते, अपितु डूबकर शीघ्र ही मर जाते हैं। साहसेनागतानेतानैव तोये निमज्जयेत्। न चापि साधयेदग्निं न विषेण विशोधयेत् ॥ 315 ॥ जल दिव्य के लिए साहस जुटाकर सहमत होने पर भी जल में उतरने से बिदक जाने वालों की निर्दोषिता की सिद्धि के लिए अग्नि दिव्य तथा विष दिव्य आदि साधनों-उपायों को कदापि नहीं अपनाना चाहिए। सत्यानृताविभागस्य तोयाग्नी स्पष्टकृत्तमौ। अद्भ्यश्चाग्निरभूद्यस्मात्तस्मात्तोये विशेषतः ॥ 316 ॥ वस्तुतः किसी भी अभियुक्त के सच्चा-झूठा होने के निर्णय के लिए अग्नि और जल आदि स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रमाणों के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। अग्नि की उत्पत्ति जल से हुई है, अतः जल की विशिष्टता-महत्ता तो असन्दिग्ध एवं निर्विवाद भी है। क्रियते धर्मतत्त्वज्ञैर्दूषितानां विशोधनम्। तस्मात् सत्येन भगवज्जलेश त्रातुमर्हसि ॥ 317 ॥ अतः धर्म-तत्त्वज्ञ सिद्ध-पुरुष तथाकथित दोषियों को अपनी निर्दोषिता को प्रमाणित करने के लिए जल दिव्य को अपनाने का परामर्श देते हैं। उनके अनुसार अभिशस्त व्यक्ति को जल देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वरुणदेव! मैं आपकी शरण में आया हूं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मेरी वास्तविकता से भी परिचित हैं। अतः आप ही मुझ पर लगे मिथ्या आरोप के कलंक से मुझे मुक्त एवं शुद्ध कर सकते हैं। आप मुझे अपनी कृपा से वञ्चित न करें। अतः परं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिमुत्तमम्। यस्मिन् काले यथा प्रोक्तं यादृशं परिकीर्तितम् ॥ 318 ॥ अब हम सही ढंग से विष विधि का परिचय देंगे और यह बतायेंगे कि कब, कैसे और किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यावन्मात्रं समुद्दिष्टं धर्मतत्त्वार्थदर्शिभिः। तुलयित्वा शरत्काले देयमेतद्धिमागमे ॥ 319 ॥ नारदस्मृति / 139
विष दिव्य के अन्तर्गत धर्मशास्त्रियों ने विष के जितने परिमाण के सेवन का उल्लेख किया है, हेमन्त ऋतु में विष का उतना वज़न तुला में तोलकर रख देना चाहिए और शरद ऋतु के आने पर उसका उपयोग करना चाहिए। नापराह्ने न सन्ध्यायां न मध्याह्ने तु धर्मवित्। शरदग्रीष्मवसन्तेषु वर्षासु च विवर्जयेत् ॥ ३२०॥ धर्मशास्त्रियों के मतानुसार विष दिव्य के प्रयोग के उपयुक्त समय हैं— अपराह्न, सन्ध्याकाल, मध्याह्न, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसन्त ऋतु तथा वर्षा ऋतु। अभिप्राय यह है कि शरद, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में मध्याह्न, अपराह्न तथा सन्ध्याकाल में विष दिव्य का प्रयोग करना उचित है। भग्नं च चारितं चैव धूपितं मिश्रितं तथा। कालकूटमलाबुं च विषं यत्नेन वर्जयेत् ॥ ३२१॥ सभी शास्त्रकारों ने एक मत से तिल-घी से चुपड़े-लिथड़े, गरम-तप्त किसी सुगन्धित पदार्थ में मिले घुले तथा कालकूट और अलाबु से बनने वाले विष के प्रयोग का निषेध किया है। वस्तुतः ऐसे विष व्यक्ति के शरीर पर घाव, खुजली, पीड़ा आदि के अतिरिक्त चमड़ी को झुलसाने वाले होते हैं। मानवीय आधार पर भी इनका प्रयोग सर्वथा अवाञ्छनीय होता है। शार्ङ्गं हैमवतं शस्तं वर्णगन्धरसान्वितम्। अभिन्नं तत् . प्रदातव्यं क्षत्रविट्शूद्रयोनिषु ॥ ३२२॥ उत्तम वर्ण, गन्ध व रस वाला विष हिमालय के शृंग (शिखर) पर उत्पन्न होता है, जो 'शार्ङ्ग' नाम से जाना जाता है। यह प्राकृतिक विष है, इसमें किसी प्रकार की कोई कृत्रिमता नहीं है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अभियुक्त-अभिशस्त होने पर उन्हें विष दिव्य के अन्तर्गत इसी प्राकृतिक विष का सेवन कराना चाहिए। विषस्य पलषड्भागाद्भागो विंशतिमस्तु यः। तमष्टभागहीनं तु शोध्ये दद्यात् घृतप्लुतम् ॥ ३२३ ॥ विष दिव्य के अन्तर्गत कितने वज़न में और किस रूप में विष देना चाहिए— इस सम्बन्ध में आचार्यों का मत है कि सात जौ के परिमाण भर विष ही पर्याप्त है। इसे शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार कहा गया है—एक सौ साठ यवों का एक पल होता है। इस पल के छठे भाग लगभग 27 यवों में से बीस यव निकाल देने चाहिए। अब बचे सात यवों में से भी आठवां भाग निकाल देना चाहिए, इस प्रकार 6 7 यवों के भार बराबर विष में घी मिलाकर सेवन कराना चाहिए। रूखा विष कभी नहीं देना चाहिए। वर्षासु षड्यवा मात्रा ग्रीष्मे पञ्च यवाः स्मृताः। हेमन्ते सप्त चाष्टौ वा शरद्यस्यापि नेष्यते ॥ ३२४॥ 140 / नारदस्मृति
वर्षा ऋतु में छह यव, ग्रीष्म ऋतु में पांच यव और हेमन्त ऋतु में सात अथवा आठ यव परिमाण जितने विष का सेवन कराना चाहिए, शरद् ऋतु में विष का सेवन सर्वथा वर्जित है। त्वं विषं ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मव्यवस्थितः। शोधयेत्तं नरं पापात् सत्येनास्यामृतो भव॥ 325 ॥ विष सेवन कराने से पूर्व विष को हाथ में लेकर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए—हे विष! आप ब्रह्माजी की सन्तान होने से सत्स्वरूप हैं। धर्म और सत्य की व्यवस्था का भार आपके सिर पर है। अमुक अभियुक्त आपकी शरण में आया है, आप उसके लिए अमृत बनकर उसकी सत्यता को प्रकाशित करके व उसकी निष्पापता को सार्वजनिक करके उसे कृतकृत्य कर दें। छायानिवेशितो रक्ष्यो दिनशेषमभोजनः। विषवेगकलमातीतः शुद्धोऽसौ मनुरब्रवीत् ॥ 326 ॥ मनु महाराज के अनुसार विष सेवन करने वाले अभियुक्त को दिन के समय एक तो शीतल स्थान पर—वृक्ष की छाया, भवन के भीतर—रखना चाहिए तथा दूसरे, उसे खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, अर्थात् उपवास कराना चाहिए। विष के प्रभाव से अभियुक्त के मुख की कान्ति के मलिन न पड़ने, अर्थात् पूर्ववत् तेजोमय बने रहने तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य में विकार न आने, अर्थात् पूर्ववत् स्फूर्त बने रहने पर उसे शुद्ध एवं निर्दोष प्रमाणित मानना चाहिए। अतः परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिमुत्तमम्। शास्त्रविद्भिर्र्यथा प्रोक्तं सर्वकालाविरोधि यत्॥ 327 ॥ अब हम सर्वोत्तम दिव्य कोश की विधि का वर्णन करेंगे। यहां इतना समझना चाहिए कि सभी देशों और कालों के सभी आचार्यों ने इस विधि को एकमत से सर्वश्रेष्ठ दिव्य घोषित किया है। इसका प्रयोग सर्वत्र समान रूप से मान्य एवं प्रचलित है। पूर्वाह्ने सोपवासस्य स्नातस्यार्द्रपटस्य च। सशूकस्याव्यसनिनः कोशपानं विधीयते॥ 328 ॥ उल्लेखनीय यह है कि इस दिव्य का अधिकार केवल आस्तिक और व्यसनमुक्त व्यक्ति को है। वेदों और ईश्वर पर आस्था न रखने वाले तथा किसी दुर्व्यसन का शिकार बने व्यक्ति को तो इस दिव्य के सम्बन्ध में सोचना ही नहीं चाहिए। यद्भक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्तद्दैवतं तु पापयेत्। अभ्यर्च्य देवतां स्नाप्य जलस्य प्रसृतित्रयम्॥ 329 ॥ किसी भक्त के अभियुक्त होने पर उसके स्नान-ध्यान आदि से निवृत्त होने पर उसे उसके आराध्य देव का पाद्य अर्घ्य तथा आचमनीय आदि के उपरान्त धूप नारदस्मृति / 141
दीप, नैवेद्य आदि से अर्चन-पूजन करने के लिए कहना चाहिए। इस पूजन से निवृत्त हुए भक्त को तीन बार उसके आराध्य देव के चरणोदक का आचमन कराना चाहिए। सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहेन वाशुभम्। प्रत्यात्मिकं तु दृश्येत सैव तस्य विभावना ॥ 330 ॥ कोश दिव्य के प्रति समर्पित अभियुक्त व्यक्ति की स्वयं की अथवा उसके किसी आत्मीय व्यक्ति की एक सप्ताह अथवा दो सप्ताहों के भीतर हानि होने अथवा क्षति पहुंचने पर उसे झूठा और दोषी समझना चाहिए, अन्यथा उसे सर्वथा शुद्ध, निर्दोष और सच्चा प्रमाणित मानना चाहिए। ऊर्ध्वं यस्य द्विसप्ताहान्महदप्यशुभं भवेत्। नाभियोज्यः स केनापि कृतकालव्यतिक्रमात् ॥ 331 ॥ दो सप्ताहों के उपरान्त अभियुक्त के साथ घटने वाली किसी अशुभ घटना का सम्बन्ध कोश दिव्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए; क्योंकि परीक्षा के लिए निर्धारित समय बीत चुका होता है और एक बार निर्दोष घोषित व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। अभियुक्त समय-सीमा के लिए प्रतिबद्ध होता है, न कि जीवन-भर के लिए उत्तरदायी होता है। महापराधे निर्धर्मे कृतघ्ने क्लीवकुत्सिते। नास्तिकव्रात्यदासेषु कोशपानं विवर्जयेत् ॥ 332 ॥ कोशपान सामान्य अपराधों के लिए है, किसी बहुत बड़े अपराध, यथा ब्रह्महत्या, गोवध व गुरुपत्नी-गमन आदि के हो जाने पर इस दिव्य का प्रयोग वर्जित है। किसी धर्मरहित स्थल—द्यूतशाला तथा वेश्यागृह आदि—में हुए पाप में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कृतघ्न, क्लीव, कुत्सित, नास्तिक, व्रात्य (आचार-भ्रष्ट तथा अतिच्युत) और दासों के लिए भी यह प्रयोग निषिद्ध है। केवल धर्मनिष्ठ एवं आचार-परायण द्विजों के लिए ही यह प्रयोग है। संक्षेपतः धर्मभीरु पुरुषों पर लगे साधारण अपराधों के आरोप की सत्यता- असत्यता के निर्णय के लिए कोशपान का विधान है। यथोक्तेन विधानेन पञ्चदिव्यानि धर्मवित्। दत्त्वा राजाभिशस्तानां प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ 333 ॥ राजा उपर्युक्त विधि के अनुसार पांच दिव्यों—घट दिव्य, अग्नि दिव्य, जल दिव्य, विष दिव्य तथा कोश दिव्य—से अभियुक्तों को अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करने का अवसर देने के रूप में न्याय की रक्षा करने के पुण्य के फलस्वरूप इस लोक में तथा परलोक में सुख भोगता है और यश अर्जित करता है। 142 / नारदस्मृति
ग्रीष्मे तु सलिलं प्रोक्तं विषं काले सुशीतले। ब्राह्मणस्य घटो देयः क्षत्रियस्याग्निरुच्यते ॥ 334 ॥ जल दिव्य का प्रयोग केवल ग्रीष्मकाल में और विष दिव्य का प्रयोग केवल शीतकाल में ही करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए घट दिव्य का तथा क्षत्रिय के लिए अग्नि दिव्य का प्रयोग शास्त्र-सम्मत है। वैश्यं तु सलिलं देयं विषं शूद्रे प्रदापयेत्। न ब्राह्मणं विषं दद्यान्न लोहं क्षत्रियो हरेत् ॥ 335 ॥ ब्राह्मण को विष दिव्य और क्षत्रिय को लौह दिव्य कभी नहीं देना चाहिए। वैश्य को जल दिव्य और शूद्र को विष दिव्य दिया जाता है। कोशान्तानि तुलादीनि गुरुष्वर्थेषु दापयेत्। शतार्धं दापयेच्छुद्धावशुद्धो दण्डभागभवेत् ॥ 336 ॥ बड़े पापों के मामलों में भी अभियुक्त द्वारा तुला दिव्य से कोश दिव्य तक किसी दिव्य को अपनाने—अपने को उस दिव्य द्वारा निर्दोष सिद्ध करने का अवसर प्रदान करने—का आग्रह करने पर उसे अवसर तो देना चाहिए, परन्तु यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसके शुद्ध-निर्दोष सिद्ध होने पर भी उसे वादी को एक सौ पचास पणों का भुगतान करना पड़ेगा। तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षणचोदितम्। चौर्ये तु तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ 337 ॥ अब हम तण्डुलों के सेवन से सम्बन्धित दिव्य विधि की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तण्डुल एकान्त में चोरी से दिये जाते हैं। तण्डुलों के आदान-प्रदान को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तण्डुलान् कारयेच्छुक्लाञ्छालेर्नान्यस्य कस्यचित्। मृण्मये भाजने कृत्वा भास्करस्याग्रतः शुचिः ॥ 338 ॥ चावलों को भूसी से अलग और साफ़ सुथरा करके मिट्टी के पात्र में भर देना चाहिए और उस पात्र को सूर्यदेव के सामने रख देना चाहिए। स्नानोदकेन सम्पृक्तान् रात्रौ तत्रैव वासयेत्। प्रभातायां रजन्यां तु त्रिः कृत्वा प्राङ्मुखाय च ॥ 339 ॥ रात्रि में स्नान करके व चावलों को शुद्ध करके जल में भिगोकर रख देना चाहिए। प्रातःकाल उठकर पूर्वाभिमुख होकर उन्हें शुद्ध जल से तीन बार भली प्रकार धोकर साफ़ करना चाहिए। स्नानाय सोपवासाय दद्याद्देवार्चकः स्वयम्। स्वयं कार्यं समुद्दिश्य सत्यासत्यपरीक्षणे ॥ 340 ॥ तण्डुल दिव्य करने वाले को स्नान आदि से शुद्ध होकर व उपवास रखकर नारदस्मृति / 143
देव-पूजा के लिए नियुक्त व्यक्ति पुजारी के हाथ से तण्डुल ग्रहण करने चाहिए। तण्डुलान् भक्षयित्वा तु पत्रे निष्ठीवयेत्ततः। अश्वत्थपत्राभावे तु भूर्जपत्रे ततः स्मृतम्॥ 341॥ चावलों को खाकर खाने वाले को किसी एक पत्ते पर थूकना होता है। स्मृति के अनुसार इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो पीपल का पत्ता है। पीपल के पत्ते के उपलब्ध न होने पर भोजपत्र को लेना चाहिए। दृश्येत शोणितं यस्य दन्तजालं च सीदति। गात्रं च कम्पते यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत् ॥ 342 ॥ उस थूक में रक्त का दिखाई देना अथवा अभियुक्त का दन्तपीड़ा से व्यथित होना अथवा उसके देह में कम्पन का होना आदि को अभियुक्त के पापी होने के सूचक लक्षण समझने चाहिए। अतः परं प्रवक्ष्यामि तप्तमाषकलक्षणम्। शुभाशुभपरीक्षार्थं ब्रह्मणाभिहितं स्वयम्॥ 343॥ अब हम ब्रह्माजी द्वारा निर्दिष्ट दोषी अथवा निर्दोष के सूचक तप्त भाव के लक्षणों का परिचय देंगे। यह अभियुक्त के शुद्ध-अशुद्ध होने वाली परीक्षा की उत्तम विधि है। सौवर्णे रजते पात्रे आयसे मृण्मयेऽपि वा। क्षिप्रं घृतमुपादाय तदग्नौ स्थापयेच्छुचिः ॥ 344 ॥ स्वर्ण अथवा रजत अथवा लौह अथवा मिट्टी के पात्र में घृत डालकर शुद्ध भाव से उसे अग्नि पर तपाना चाहिए। सौवर्णीं राजसीं ताम्रीमायसीं वा सुशोभिताम्। सलिलेनासकृद्धौतां निक्षिपेत्तत्र मुद्रिकाम्॥ 345 ॥ सोने अथवा चांदी, तांबे अथवा लौह से बनी सुन्दर मुद्रिका (अंगूठी) को कई बार जल से धोकर तपे हुए घी वाले बरतन में डाल देना चाहिए। भ्रमत् पतितायामन्तः स नः स्पर्शसुभीषणः। ततस्त्वनेन मन्त्रेण घृतं तदभिमन्त्रयेत् ॥ 346 ॥ अब घी के पात्र में पड़ी इधर उधर लुढ़कती अंगूठी के साथ घी को इतना अधिक तपाना चाहिए कि अंगूठी आग का गोला बन जाये और इतनी अधिक भीषण एवं प्रज्वलित हो जाये कि उसका स्पर्श भयोत्पादक एवं दाहक बन जाये। अब उस घृत को मन्त्रों से अभिमन्त्रित करना चाहिए। परं पवित्रममृतं घृतं त्वं यज्ञकर्मसु। दहाग्ने यद्ययं पापो हिमशीतं शुचौ भव ॥ 347 ॥ इसके उपरान्त प्रार्थना करनी चाहिए—हे घृत ! आप देवों को यज्ञ में आहुति 144 / नारदस्मृति
देने का आधार अमृत रूप हैं। आपसे प्रार्थना है कि यदि अभियुक्त सचमुच पापी है, तो उसे दग्ध कर दें और यदि वह निर्दोष है, तो आप जल के समान शीतल हो जायें। प्रदेशिन्यक्षता यस्य संस्पृष्टायां परीक्षणे। यदि विस्फोटका न स्युः शुद्धोऽसावन्यथा न हि ॥ 348 ॥ अब अभियुक्त को अपनी तर्जनी अंगुली से मुद्रिका को उठाने को कहना चाहिए। तर्जनी के जलने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति को दोषी तथा तर्जनी के अक्षत (अप्रभावित) रहने पर उसे निर्दोष-शुद्ध समझना चाहिए। ॥ चतुर्थ अध्याय का प्रथम प्रकरण समाप्त ॥
नारदस्मृति / 145
2. निक्षेप प्रकरण
- निक्षेप प्रकरण स्वं द्रव्यं यत्र विश्रम्भात्निक्षिपत्यविशङ्कितः। निक्षेपो नाम तत्प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः ॥ 1 ॥ 'निक्षेप' भी एक प्रकार का व्यवहार—लेन-देन से सम्बन्धित विषय—है। अपनी किसी मूल्यवान् चल-अचल सम्पत्ति को किसी शंका, संशय अथवा सन्देह के बिना, पूर्ण विश्वास के साथ किसी के पास रख देने का नाम ही 'निक्षेप' है। टिप्पणी—नारदभाष्य के अनुसार निक्षेप शब्द का अर्थ है—‘“निःशंकम् निक्षिप्यते स्थाप्यते इति निक्षेपः।’” अर्थात् निःशंक होकर (पूर्ण विश्वास रखकर) अपनी कोई वस्तु किसी दूसरे को सौंपना अथवा उसके पास रखना ही निक्षेप है। 'व्यवहार प्रकाश' के अनुसार—निक्षेप एव ग्राहकस्यासमक्षं समर्पितो न्यासः। अर्थात् बिना किसी साक्ष्य के अपनी सम्पत्ति किसी के पास रखने का नाम निक्षेप है और इसी का दूसरा नाम न्यास है। असहाय भाष्यकार के अनुसार—स्वं द्रव्यं यो निक्षिपति यच्च मतिवि- स्त्रम्भादविशंकितो निक्षिपति। अनेनोक्तेनैतदुक्तं भवति किल यत्र अविश्वासात् शंका भवति तत्र साक्षिलिखितग्रहणविरहितं कोऽपि वराटिकापि न ददाति। यत्र पुनर्विश्वासात्निशंकः पुरुषो भवति तत्र साक्षिलिखितग्रहणवर्जितमेव सुवर्ण सहस्त्रादिकमपि निक्षिपति। अर्थात् जहां विश्वास नहीं होता, वहां व्यक्ति बिना लिखा-पढ़ी और गवाह के किसी को एक कौड़ी भी देने को उद्यत नहीं होता। इसके विपरीत जहां विश्वास होता है, वहां किसी को कानों-कान सूचना दिये बिना ही हज़ारों रुपये और स्वर्णादि मूल्यवान् पदार्थ दे दिये जाते हैं। इस प्रकार निक्षेप का आधार है— व्यक्ति-विशेष के प्रति मन में विश्वास का दृढ़ होना। कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि। महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥ 2 ॥ निम्नोक्त सात गुणों से सम्पन्न व्यक्ति के पास ही निक्षेप का व्यवहार करना चाहिए—1. कुलीन—श्रेष्ठ, निष्कलंक कुल में उत्पन्न व्यक्ति, 2. शुद्ध—पवित्र चरित्रवान्, 3. धर्मात्मा, अर्थात् धर्म-विरुद्ध आचरण से भय खाने वाला, 4. सत्यवादी, 146 / नारदस्मृति
- उदार-हृदय, 6. धनसमृद्ध तथा 7. लोक में सम्मानित एवं प्रतिष्ठित। उपर्युक्त सात गुणों से युक्त पुरुष के पास निक्षिप्त सम्पत्ति समय बीतने पर भी सुरक्षित रहती है। उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचती। निक्षेप्ता को चिन्ता नहीं करनी पड़ती। यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानवः। स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः॥ ३॥ जिस व्यक्ति को, जिस स्थिति में और जिस प्रकार जो वस्तु निक्षेप के रूप में सौंपी जाती है, निक्षेप रखने वाले का कर्तव्य हो जाता है कि वह उस व्यक्ति को उस स्थिति में और उसी प्रकार से गृहीत वस्तु लौटा दे। दाय के अनुरूप ही ग्रहण का होना धर्म और न्याय है। न चेद्दद्यात्तु निक्षेप्तुस्तद् द्रव्यं तु यथाविधि। उपसंगृह्य दाप्योऽसौ दिव्यादिभिर्व्यवस्थितः ॥ ४॥ निक्षेप्ता से गृहीत वस्तु को ग्रहीता द्वारा यथावत् लौटाने से इनकार करने पर धर्माधिकारी द्वारा दिव्य उपायों के प्रयोग से ग्रहीता से सत्य उगलवाना चाहिए और निक्षेप्ता को उसकी वस्तु दिलवानी चाहिए। टिप्पणी—इस सम्बन्ध में मनु की व्यवस्था इस प्रकार है— अथ निक्षेपग्राही लोभं गच्छति, निक्षेप्तुस्तद् द्रव्यं न प्रयच्छति, तदावेदितो राज्ञा उपसंगृह्य दिव्यादिप्रमाणसाधितो द्विगुणदण्डाकोदितः कृतो दाप्यः। अर्थात् यदि निक्षेप रखने वाला धनिक लोभवश निक्षेप्ता की सम्पत्ति को हड़पना चाहता है और वस्तु के निक्षेप रखे जाने से मुकर जाता है और फिर पीडित व्यक्ति राजा से न्याय की गुहार करता है, तो राजा को दिव्य अथवा अदिव्य उपायों से सत्य का पता लगाना चाहिए। धनिक के दोषी पाये जाने पर न केवल उससे निक्षेप्ता की सम्पत्ति लेकर सम्बद्ध पक्ष को दिलानी चाहिए, अपितु व्यक्ति की धूर्तता के लिए दण्ड-रूप में उससे वस्तु के मूल्य से दुगुनी धनराशि भी वसूल करनी चाहिए। अन्यद्रव्यव्यवहितं द्रव्यमव्याहृतं च यत्। निक्षिप्यते परगृहे तदौपनिधिकं स्मृतम्॥ ५॥ तालाबन्द बक्सा, पेटी, गठरी अथवा पैकेट—भीतर रखे सामान के विषय में जानकारी दिये बिना सोना है अथवा मिट्टी है—कुछ भी बताये बिना—निक्षेप के रूप में दूसरे के घर में रखे जाने को उपनिधि अथवा औपनिधिक निक्षेप नाम दिया जाता है। स पुनर्द्विविधः प्रोक्तः साक्षिमानितरस्तथा। प्रतिदानं तथैवास्य प्रत्ययः स्याद्विपर्यये॥ ६॥ निक्षेप दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम, साक्षी की उपस्थिति में तथा नारदस्मृति / 147
द्वितीय, किसी साक्षी को बीच में लाये बिना। उल्लेखनीय यह है कि जिस भी रूप में निक्षेप किया जाता है, उसी रूप में उसकी वापसी होनी चाहिए, अर्थात् यदि साक्षी को बीच में डाला गया है, तो वापसी के समय भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य समझनी चाहिए। याच्यमानस्तु यो दात्रा निक्षेपं न प्रयच्छति। दण्ड्यः स राज्ञा दुष्टात्मा नष्टे दाप्यश्च तत्समम्॥ 7 ॥ निक्षेप्ता (निक्षेप रखने वाला) द्वारा अपना सामान वापस मांगने पर इनकार करने वाले ग्रहीता को दुरात्मा एवं धूर्त मानकर राजा के द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए। राजा का यह भी कर्तव्य है कि निक्षेप में रखे सामान के नष्ट हो जाने पर अथवा गुम हो जाने पर निक्षेप ग्रहण करने वाले से निक्षेप्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में सामान के बराबर मूल्य दिलाया जाये। यं चार्थं साधयेत्तेन निक्षेप्तुरननुज्ञया। तत्रापि दण्ड्यः स भवेद्दाप्यस्तच्चापि सोदयम्॥ 8 ॥ निक्षेप्ता की अनुमति के बिना अपने पास निक्षिप्त वस्तु से लाभ कमाने वाले ग्रहीता से न केवल अर्जित धन और उस पर बनने वाले ब्याज की राशि वसूल करनी चाहिए, अपितु ऐसे धूर्त ग्रहीता को यथोचित दण्ड से अनुशासित भी करना चाहिए। ग्रहीतुः सह योऽर्थेन नष्टो नष्टः स दायिनः। दैवराजकृते तद्वत् चेत्तज्जिह्मकारितम्॥ 9 ॥ ग्रहीता के अपने धन के साथ निक्षिप्त वस्तु के भी नष्ट हो जाने की स्थिति में अथवा दैवी आपत्ति—घर को आग लग जाना, चोरी हो जाना आदि—की स्थिति में अथवा राजा द्वारा ले लिये जाने या छापा पड़ने पर अन्य सामान के साथ निक्षिप्त वस्तु के भी अधिगृहीत हो जाने आदि की स्थिति में वह हानि निक्षेप्ता की होती है। निक्षेप्ता ग्रहीता को क्षतिपूर्ति के लिए विवश नहीं कर सकता। हां, यहां यह अवश्य निश्चित करना चाहिए कि ग्रहीता द्वारा निर्दिष्ट कारण वास्तविक है या नहीं। कहीं वह छल-कपट अथवा कुटिलता को तो नहीं अपना रहा। सच्चाई और ईमानदारी मिलने पर निक्षेप्ता को निक्षिप्त वस्तु की हानि को अपने भाग्य का दोष मानना चाहिए; क्योंकि उस हानि में ग्रहीता का तो कोई योग नहीं। उसने जान बूझकर तो कुछ नहीं किया। जब स्थिति उसके वश में नहीं थी, तो वह क्या कर सकता था ? स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे। न स राज्ञाभियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ॥ 10 ॥ यदि अपने किसी निकट सम्बन्धी के पास अपने सामान को निक्षेप करने वाले के अचानक मर जाने पर ग्रहीता मृतक के परिवारजनों को स्वयं निक्षिप्त 148 / नारदस्मृति
सामान को लौटाता है, तो परिवारजनों को उसका सौजन्य मानकर उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। उसके प्रति कुछ रख लेने का किसी प्रकार का कोई सन्देह भी नहीं लाना चाहिए, अपितु उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का न तो कोई आरोप लगाया जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है। अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम्। विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नैव परिशोधयेत् ॥ 11 ॥ निक्षेप्ता के निक्षेप की वस्तु को वापस लिये बिना अचानक मर जाने पर और गृहीता द्वारा लौटाने से इनकार करने पर मृतक के उत्तराधिकारियों को बिना किसी छल कपट का सहारा लिये प्रेम-पूर्वक उसे समझाने-बुझाने का प्रयास करना चाहिए अथवा ग्रहीता के आचरण के अनुरूप साम-दान आदि किसी भी उपयुक्त लगने वाले उपाय का यथेष्ट प्रयोग करना चाहिए। उत्तराधिकारियों को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास निक्षेप का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। जानकारी के निश्चित होने पर भी प्रमाण के अभाव में ग्रहीता को न्यायालय में तो नहीं घसीटा जा सकता। अतः प्रेम से कार्य निकालने में ही बुद्धिमत्ता होती है। चौरैर्हृतं जले मग्नमग्निना दग्धमेव च। न दद्यात् यदि तस्मात् स न संहरति किञ्चन ॥ 12 ॥ निक्षेप्ता की निक्षिप्त वस्तु के साथ ही अन्य छल-कपट का सहारा न लेने वाले ग्रहीता के घर से सामान चोरी हो जाने पर, बाढ़ से बह जाने पर, आग लगने से जल जाने पर निक्षेप्ता को अपनी निक्षिप्त वस्तु की मांग नहीं करनी चाहिए। हां, यह अवश्य निश्चित करना चाहिए कि निक्षेप्ता का सामान सचमुच नष्ट हो गया है अथवा उस सामान के बच जाने पर ग्रहीता की नीयत बिगड़ गयी है। ग्रहीता दुर्घटना की आड़ में कहीं निक्षेप्ता के सामान को हड़पने तो नहीं जा रहा है। यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते। तावुभौ चौरवच्छास्यौ दण्डं दाप्यौ च तत्समम् ॥ 13 ॥ दोनों-निक्षेप को न लौटाने वाले तथा निक्षेप न रखकर भी उसकी मांग करने वाले, अर्थात् झूठ बोलकर दूसरे को लूटने को प्रयत्नशील-को चोर समझना चाहिए और दोनों को चोर के लिए निर्धारित दण्ड देकर उन्हें अनुशासित करना चाहिए। एष एव विधिर्दृष्टो याचितान्वाहितादिषु। शिल्पे चोपनिधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथैव च ॥ 14 ॥ निम्नोक्त सामान के सम्बन्ध में भी निक्षेप के विषय में निर्दिष्ट नियम लागू होते हैं- नारदस्मृति / 149
याचित — काम चलाने के लिए आभूषण, वस्त्र, शस्त्र आदि मांगकर ले जाना और फिर लौटाने का नाम न लेना। अन्वाहित — किसी को देने के लिए लिया गया सामान, सम्बद्ध स्थान पर सम्बद्ध व्यक्ति को न पहुंचाकर, अपने पास रख लेना। शिल्प — कारीगर, लोहार, सोनार आदि द्वारा धन अथवा स्वर्ण आदि लेकर मूर्ति, चित्र, आभूषण आदि बनाकर न देना। उपनिधि — स्वर्णकार आदि शिल्पियों को नमूने की नक़ल के लिए दिये गये सामान को उनके द्वारा हड़प लेना। न्यास — किसी को थोड़े समय के लिए सामान की सुरक्षा का दायित्व सौंपना और उस व्यक्ति का सामान को लेकर चलते बनना तथा प्रतिन्यास — आदान-प्रदान के आधार पर किसी की वस्तु की रक्षा के बदले अपनी वस्तु की रक्षा का दायित्व सौंपना और उस व्यक्ति द्वारा अपनी वस्तु को सुरक्षित पाकर दूसरे की वस्तु के प्रति उपेक्षा दिखाना। प्रतिगृह्णाति पोगण्डं यश्च सप्रधनं नरः। तस्याप्येष भवेद्धर्मः षडेते विधयः समा॥ 15 ॥ इसी प्रकार जब किसी अनाथ बालक को फुसलाकर ग्रहीता उसका सामान अपने पास रखवा तो लेता है, परन्तु उसके द्वारा मांग करने पर लौटाने से इनकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी निक्षेप हड़पने के लिए निर्दिष्ट दण्ड देना चाहिए। ॥ चतुर्थ अध्याय का द्वितीय प्रकरण समाप्त ॥ 150 / नारदस्मृति